मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि वहां पर किसी भी लड़की की हत्या नहीं हुई है. जिनके मर्डर का शक था, वे सब बाद में जिंदा मिली हैं. कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए हैं. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है. जिनके मर्डर का शक था, वे सभी सभी 35 लड़कियों को जीवित पाया गया है. वहां से जो हड्डियां मिली हैं, जो कुछ अन्य व्यस्कों की हैं. दावा किया गया है कि सीबीआई जांच में साफ हो गया है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी भी नाबालिक की हत्या नहीं की गई है.