कोरोना से बचाव के लिए मास्क नहीं पहनने वालों का जुर्माना किया जा रहा है. मीठी बोरवाला की जनहित याचिका के मुताबिक जिन्होंने कोरोना के दो टीके नहीं लिए हैं उन्हें लोकल ट्रेन में नही चलने देना उनके मूलभूत अधिकार का उलंघन है इसलिए उनको हुए नुकसान की भरपाई के लिए पांच करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए.