महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बीच BMC ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके मुताबिक किसी सोसाइटी में 5 से ज्यादा मामले मिले तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट घोषित कर दिया जाएगा. सोसाइटी को सील करके बाहरी शख्स की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी. इसके अलावा दूध, न्यूजपेपर जैसी आवश्यक वस्तुओं को सोसाइटी के गेट पर पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा BMC की गाइडलान को नहीं मानने पर 10 हजार तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये होगी. जो इमारत सील होगी वहां पुलिस की पूरी नजर रहेगी ताकि किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना न हो सके. साथ ही संक्रमित शख्स अगर घर से बाहर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है.