बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी (BBMP) की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें ये आदेश दिया गया है कि अब ‘अकुपेंसी सर्टिफिकेट’ लेने के बाद कोई भी अपने बिल्डिंग या फ्लैट में बदलाव नहीं कर सकता है. अगर वो कोई बदलाव लाना चाहता है तो इसके लिए बीबीएमपी से इजाजत लेनी होगी.