अंतरिम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि मौजूदा सभी लाइसेंस को निलंबित किया जाए और नए लाइसेंस जारी ना किए जाएं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन महीनों में ये रिपोर्ट देनी है कि पटाखों में क्या हानिकारक सामाग्री इस्तेमाल हो रही है.