लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह सहित बीजेपी और वीएचपी के कई बड़े नेताओं पर बाबरी मस्जिद गिराने की साज़िश का मुक़दमा फिर से चल सकता है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा, 'हम इस मामले में इंसाफ करना चाहते हैं. ये मामला 17 सालों से सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रुका है. इसके लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और आडवाणी, जोशी समेत सभी पर आपराधिक साजिश की धारा के तहत ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दे सकते हैं. साथ ही मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर सकते हैं.'