देश प्रदेश: बाबरी मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं था : CBI स्पेशल कोर्ट

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 01, 2020
बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल फैसला आ गया. लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर, 1992 को हुई घटना सुनियोजित नहीं थी. असामाजिक तत्वों ने ढांचे को गिराया था. इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती सहित 49 लोग आरोपी थे. 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है.

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