बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. केस में कुल 351 गवाह थे. 600 दस्तावेज जमा किए गए. इस मामले में वकील ने कहा, 'अदालत ने माना है कि CBI ने जो आरोप लगाए गए थे, वो सभी गलत हैं. अदालत ने टिप्पणी की है कि इस घटना में विश्व हिंदू परिषद का कोई योगदान नहीं था. कुछ ऐसे अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार रोकने के प्रयास किए.'