रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में शिया वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि 2010 में आए इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन के एक तिहाई हिस्से पर हक़ उनका है, सुन्नी वफ्फ बोर्ड का नहीं, क्योंकि मस्जिद मीर बांकी ने बनाई थी, जो शिया था. शिया वफ्फ बोर्ड के मुताबिक वे विवादित जगह पर भी दावा छोड़ सकते है, अगर सरकार उन्हें दूसरी किसी जगह ऐसी ही मस्जिद बनाने की जगह दे दे.