तीन तलाक बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर कोई मुस्लिम युवक गलती से तीन तलाक बोल देता है, तब भी शादी टूटी नहीं मानी जाएगी. फिर आप ये सजा का प्रावधान क्यों कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के खिलाफ है. जब 3 साल की सजा हो जाए, पति जेल में रहे तो औरत 3 साल तक इंतजार करे. और जब 3 साल के बाद वो वापस आए तो क्या कहे कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है. ओवैसी ने कहा कि आप एक प्रावधान लाइये कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो मेहर की रकम का 5 गुना उसे भरना पड़े. (साभार: लोकसभा टीवी)