NGT में दोषी पाया गया आर्ट ऑफ़ लिविंग सुप्रीम कोर्ट जाएगा

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 07, 2017
NGT ने श्री श्री रवशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग को मार्च 2016 की विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान यमुना किनारे जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग के पैसों से DDA को यमुना किनारे जैव विविधता पार्क बनाने का आदेश दिया है. एनजीटी इस आदेश के खिलाफ आर्ट ऑफ लिविंग सुप्रीम कोर्ट जाएगा.

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