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एक और बैंक का लाइसेंस रद्द, 42000 लोगों की 150 करोड़ से ज़्यादा की रकम अटकी

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर कई फैसले लिए जाते रहे हैं. आरबीआई ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' (The Kapol Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट होगा, उन लोगों को परेशानी हो सकती है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं, जिसकी वजह से ही आरबीआई ने यह फैसला लिया है. इस फैसले के बाद करीब 42,000 खाताधारकों की 150 करोड़ से ज़्यादा की जमाराशि अटकी है. खाताधारक सदमे में हैं, सालों से कार्यरत स्टाफ़ का भविष्य भी अधर में है. 



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