बैंक, प्राइवेट और मोबाइल कंपनियां नहीं मांग सकतीं आधार कार्ड

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  • प्रकाशित: सितम्बर 26, 2018
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. शर्तों के साथ कोर्ट ने आधार को वैध किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते और मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ना अब जरूरी नहीं. निजी कंपनियां भी नहीं मांग सकतीं.

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