वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मुकदमा दर्ज

यह मामला वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज किया गया है. वाराणसी की एसीएम चतुर्थ की कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने क़ा कैंट थाने क़ो निर्देश दिया था.

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  • स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्ष दो हजार तेइस में रामचरितमानस और तुलसीदास जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था
  • वाराणसी के कैंट थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो अदालत ने निर्देश दिया था
  • अशोक कुमार नामक वकील ने पहले स्वामी प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे थे
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वाराणसी:

यूपी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर ही हिंदू धर्म, रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसी दास के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं. उनके इन बयानों को लेकर बार-बार उनके खिलाफ मुकदमा होता रहता है. ऐसा ही एक नया मुकदमा हाल ही में उनके खिलाफ वाराणसी में भी दर्ज किया गया है. 

यह मामला वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज किया गया है. वाराणसी की एसीएम चतुर्थ की कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने क़ा कैंट थाने क़ो निर्देश दिया था. साल 2023 में उन्होंने श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसी दास के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक बयान दिया था.

इस बयान से आहत होकर अशोक कुमार नाम के वकील ने पहले स्वामी प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया था लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और लगभग दो साल बाद एसीएम चतुर्थ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कैंट थाने को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया और मुकदमा दर्ज हो सका है.

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