मुख्तार अंसारी की पत्नी पर कस रहा शिकंजा, पुलिस ने घर पर दी दबिश, नोटिस किया चस्पा

पुलिस अफ्शां अंसारी की तलाश में गाजीपुर स्थित पैतृक कोठी यूसुफपुर पहुंची. पुलिस ने उनके आवास पर दबिश दी, लेकिन वहां घर में ताला लटका मिला. इसके बाद टीम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्य दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया. 

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  • पुलिस ने गाजीपुर स्थित अफ्शां अंसारी के घर पर दबिश दी और मुख्य दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया है.
  • अफ्शां अंसारी लंबे समय से फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है.
  • साथ ही अदालत में बार-बार पेश न होने पर अफ्शां अंसारी का नाम मकरूल रजिस्टर में दर्ज किया गया है.
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लखनऊ:

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के मौत के बाद भी उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनकी पत्‍नी अफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा और कसता नजर आ रहा है. मऊ की जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद पुलिस ने गाजीपुर स्थित उनके आवास पर दबिश दी और नोटिस चस्‍पा किया. अफ्शां अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर पहले ही 50 हजार रुपए कर दी गई. 

मऊ थाना दक्षिण टोला की पुलिस अफ्शां अंसारी की तलाश में शुक्रवार को देर शाम गाजीपुर स्थित मुख्‍तार अंसारी की पैतृक कोठी यूसुफपुर पहुंची. पुलिस ने उनके आवास पर दबिश दी, लेकिन वहां घर में ताला लटका मिला. इसके बाद टीम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्य दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया. 

अफ्शां अंसारी लंबे समय से फरार चल रही हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है. अधिकारियों का कहना है कि यदि वे जल्द सामने नहीं आती हैं तो आगे और सख्‍त कार्यवाही की जाएगी. माना जा रहा है कि पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर अपनी कोशिशें और तेज कर सकती है.  

मकरूल रजिस्‍टर में अफ्शां का नाम दर्ज 

मऊ कोर्ट ने यह कार्रवाई थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस 129/2020 के सिलसिले में की है, जिसमें अफ्शां अंसारी पर गंभीर आरोप हैं. कोर्ट में बार-बार हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनका नाम अब ‘मकरूल रजिस्टर' में दर्ज किया जा रहा है. यह उन आरोपियों की सूची होती है, जो फरार रहते हैं और अदालत में पेश नहीं होते हैं. 

बयान दर्ज नहीं कराने पर अदालत सख्‍त 

थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस में अफ्शां अंसारी ने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, जिस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इससे पहले उनके खिलाफ धारा 82 और 83 की कार्रवाई की जा चुकी थी. 

कानूनी शिकंजा कसा, समर्थकों में हड़कंप 

मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. उससे उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है. साफ है कि अब प्रशासन किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है. 
 

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