राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण 

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते लंबे समय से ये याचिका है. कुछ महीने पहले भी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है.

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नई दिल्ली:

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने संबंधी दावे को लेकर सुनवाई में गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है. आपको बता दें कि 12 सितंबर को दायर की गई एक याचिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम (यूके) का नागरिक होने का दावा किया गया है. याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की तरफ से दायर की गई याचिका CBI जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथिक ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होनी है. 

जुलाई में खारिज की गई थी याचिका

आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में पहले भी याचिका दाखिल की गई थी. इसी साल जुलाई में कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिकाकर्ता पहले तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है. 

लोकसभा  स्पीकर के सामने भी रखी मांग 

कोर्ट में दाखिल याचिका में लोकसभा स्पीकर से भी मांग की गई है कि राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में कार्य की अनुमति तब तक ना मिले, जब तक गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर निपटारा नहीं हो जाता है. साथ ही इसमें याचिका में ये भी पूछा गया है कि आखिर राहुल गांधी किस कानूनी अधिकारी के तहत लोकसभा सदस्य केरूप में काम कर रहे हैं. 

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