अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में 28 मार्च, 2023 को एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं (फाइल फोटो)
 प्रयागराज:

 प्रयागराज की सांसद/विधायक अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद अग्रहरि ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में एमपी /एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया.

उन्होंने बताया कि 24 फरवरी, 2023 को शाम करीब पांच बजे उमेश पाल की हत्या कर दी थी. इस घटना में उनके गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे. अग्रहरि ने बताया कि अदालत ने परिस्थितियों और मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि की घटना के अगले दिन 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, अशरफ, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

बहुजन समाज पार्टी (बसपा)के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में 28 मार्च, 2023 को एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने अपहरण के उक्त मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिनमें से एक अभियुक्त की मौत सुनवाई के दौरान हो गयी थी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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