संभल के जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई का आदेश बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है. 12 मार्च को कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि रंगाई-पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकती है. कोर्ट के इस आदेश के बाद मस्जिद कमेटी रंगाई-पुताई के काम की तैयारी में जुटी है. लेकिन इस बीच गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम फिर से संभल के शाही जामा मस्जिद पर पहुंची.
रंगाई-पुताई से पहले माप और आकलन के लिए पहुंची टीम
हाईकोर्ट द्वारा रंगाई-पुताई की मंजूरी मिलने के बाद एएसआई की टीम के यहां पहुंचने के बारे में यह जानकारी सामने आई कि एएसआई की टीम सफेदी और मरम्मत कार्य से पहले माप और आकलन लेने के लिए संभल मस्जिद पहुंची है. एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी.
एक सप्ताह में कराना है रंगाई-पुताई का काम
उल्लेखनीय हो कि मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को कराने का आदेश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
यह आदेश इस तर्क पर आधारित है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, बशर्ते इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव न किया जाए या किसी ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान न पहुंचे.