आगरा के महापौर ने पूरे यूपी में संशोधित 74वां संविधान अधिनियम लागू करने की अपील की

जैन ने कहा- यदि सभी नगरीय निकायों को एक मेयर के अधीन संचालित किया जाता है तो सड़कें बनने के तुरंत के बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी

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प्रतीकात्मक फोटो.
अयोध्या:

आगरा के महापौर नवीन जैन ने रविवार को कहा कि 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि सभी नगरीय निकायों को एक मेयर के अधीन संचालित किया जाता है तो सड़कें बनने के तुरंत के बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैन ने यहां अयोध्या में देश भर के सभी महापौरों के दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. लगभग तीन दशक पहले अप्रैल 1993 में अधिसूचित होने के बावजूद 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को पूरे देश में लागू नहीं किए जाने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसे पूरे राज्य में लागू करने की मांग की.

उन्होंने सम्मेलन को इसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि कुछ भारतीय शहरों में 74वां संशोधन लागू है और कहीं नहीं.

74वां संविधान (संशोधन) अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी और समकालिक लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें.

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उन्होंने कहा, ''जब 74वां संशोधन लागू हो जाएगा, तो जनता को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना आसान हो जाएगा क्योंकि जल निगम, नगर निगम, विकास प्राधिकरण सभी विभाग एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे.'' जैन ने कहा कि ऐसा होने पर जनता से जुड़े कामकाज व्यवस्थित तरीके से किए जा सकेंगे.

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उन्होंने कहा, ''सड़कें बनने के तुरंत बाद पानी और सीवेज लाइन डालने के लिए इन्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.''

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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