Year Ender 2025: इनकम टैक्‍स, GST, टोल टैक्‍स! 3 बड़े रिफॉर्म ने किया जबरदस्‍त परफॉर्म, आम लोगों को बड़ी राहत

नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ, उनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई. लगभग 295 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% या 0 हो गई है.

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साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी, दोनों के लिए 'गेम चेंजर' साबित हुआ है. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स, जीएसटी और टोल टैक्स में तीन ऐतिहासिक सुधार लागू कर जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी है. सबसे बड़ा बदलाव नौकरीपेशा वर्ग के लिए है, जहां अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गई है, जिससे मिडिल क्लास की बचत में सीधा इजाफा हुआ है.

वहीं, 'जीएसटी 2.0' के तहत रोजमर्रा की ज्‍यादातर वस्‍तुओं को 5% या 0 टैक्‍स के दायरे में ला दिया गया. जबकि कारों और बाइकों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे वाहन खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है. इसके अलावा, सड़क यात्रा को सस्ता बनाने के लिए सरकार ने 3,000 रुपये का एनुअल टोल पास जारी किया है, जिससे टोल का खर्च घटकर नाममात्र (औसतन 15 रुपये) रह गया है.

इन साहसिक फैसलों का ही नतीजा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की विकास दर 8.2% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.' 

इनकम टैक्‍स रिफॉर्म

केंद्र सरकार की ओर से आम बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रिजीम के तहत छूट की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया था. इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली 75,000 रुपए की छूट को मिला दिया जाए तो यह बढ़कर 12.75 लाख रुपए हो जाती है.

इसका मतलब है कि कोई भी नौकरीपेशा व्यक्ति 12.75 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को केवल नौकरी पेशा व्यक्ति ही ले सकता है.

GST रिफॉर्म 

सरकार की ओर से इस साल दी गई दूसरी सबसे बड़ी राहत जीएसटी 2.0 रहा है. इसके तहत सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या को चार - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से घटाकर दो -5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया है. वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर जीएसटी की दर 40 प्रतिशत निर्धारित की गई है.

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नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ, उनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई. लगभग 295 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत/शून्य हो गई है.

इसके तहत 1,200 सीसी या उससे कम की पेट्रोल कारों और 1,500 सीसी या उससे कम की डीजल कारों पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. साथ ही, 350 सीसी या उससे कम की बाइकों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. साथ ही, लग्जरी गाड़ियों और बाइकों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. इसके अतिरिक्त, गाड़ियों पर सेस को समाप्त कर दिया गया है.

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टोल टैक्‍स रिफॉर्म 

2025 में आम लोगों पर टोल टैक्स के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एनुअल पास का ऐलान किया है, जिसे 15 अगस्त से लागू कर दिया गया है. इसके तहत फास्टैग वार्षिक पास वाहन चालकों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है. इसकी कीमत 3,000 रुपए है. इससे कोई भी वाहन चालक 200 टोल प्लाजा पार कर सकता है. इससे एक टोल प्लाजा पार करने की कीमत घटकर मात्र 15 रुपए रह जाती है. इससे राजमार्गों पर यात्रा करना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है.

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