अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही एक्सपायर होने वाला है तो कुछ बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) एक्सपायर होने के कितने दिनों में इसे रिन्यू करवाना होता है, रिन्यू कराते समय कितनी फीस (Driving licence renewal fees) लगती है, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है आदि. इसके साथ ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के प्रोसेस (Apply for DL Renewal) की जानकारी भी आपको होनी चाहिए.
DL रिन्यू करवाने के लिए कितने दिन मिलते हैं?
आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 1 महीने तक वैलिड रहता है. यानी आपको आपको DL रिन्यू करवाने के लिए 30 दिन का समय मिलता है. 30 दिनों के बाद अगर आप रिन्यू करवाते हैं, तो आपको फाइन भरना होगा. याद रखिए अगर आप एक साल तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. यानी फिर आपको दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करना होगा, जो आपने लाइसेंस बनवाते समय फॉलो किया था.
DL रिन्यू कराने की फीस
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिनों के अंदर ही इसे रिन्यू करवा लेते हैं तो आपको 400 रुपये फीस के तौर पर देने होते हैं. लेकिन, अगर आप एक्सपायरी डेट निकलने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं तो आपको 1500 रुपये देने होंगे.
कितने साल बाद कराना पड़ता है रिन्यू?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारत में सभी को ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल तक की उम्र के लिए जारी किया जाता है. इसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है. ध्यान रखें कि 40 साल की उम्र के बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है उसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है, और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है.
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस (RTO office) जारी करता है. ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है, उसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कई साल पहले एक्सपायर होने के चलते कैंसिल हो गया है, तो फिर क्या करना होगा, चलिए जानते हैं.
DL के लिए इस तरह दोबारा करना होगा अप्लाई
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं. तो आप लाइसेंस बनवाते समय जिस प्रोसेस से गुजरे थे उसी प्रोसेस से आपको एक बार फिर से गुजरना होगा. इसके लिए आपको नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- स्टेप 1 - सबसे पहले आप https://sarathi.parivahan.gov.in/ बेवसाइट पर जाइए.
- स्टेप 2 - इसके बाद आपको अपना राज्य (State) सेलेक्ट करना होगा.
- स्टेप 3 - फिर 'ड्राइविंग लाइसेंस' ऑप्शन से 'Services on Drivers License' पर क्लिक करना होगा.
- स्टेप 4 - इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा.
- स्टेप 5 - फॉर्म भरने के बाद 'Next' पर क्लिक कीजिए.
इस सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद अंत में आपको इसके लिए एक फीस भरनी होगी. जिसकी आपको एक स्लिप भी मिलेगी. फिर जो डेट आपने ली है, उस दिन अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट के साथ फीस एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर आपको आरटीओ ऑफिस (RTO office) जाना होगा. आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 4 साल का समय हो चुका है, इसलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाएगा. और ड्राइवर लाइसेंस पाने के लिए आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है.