गलती से किसी और के अकाउंट में चले गए पैसे, तो हों परेशान, इन तरीकों से मिल सकता है वापस

Wrong Account Money Transfer: कई बार जल्दी के चक्कर में पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसे में पैसा भेजने वाला परेशान हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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How to Reverse Money Transferred to Wrong Account: वो व्यक्ति जिसके अकाउंट में आपने गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया है अगर पैसे वापस देने से इनकार करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking) के इस दौर में आजकल लोगों को बहुत आसानी हो गई है. पलक झपकते ही अब आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन कई बार जल्दी के चक्कर में पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसे में पैसा भेजने वाला परेशान हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम जानेंगे कि किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएं तो उसे वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा.

 बैंक को दें स पूरे मामले की जानकारी 

किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर सबसे पहले आपको अपने बैंक को इस पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए. आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके ये जानकारी दे सकते हैं. आपको बैंक को अपने ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल्स देनी होगी. फिर बैंक आपको रिक्वेस्ट या कंप्लेंट नंबर देगा. इसके बाद बैंक उस शख्स से बात करेगा, जिसके अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं.

आप गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने के बारे में बैंक के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को ईमेल भेजकर भी इन्फॉर्म सकते हैं. इसके अलावा आप बैंक की होम ब्रांच पर जाकर मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं और गलत ट्रांसफर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब्मिट कर सकते हैं.

बिना किसी दिक्कत के कैसे पैसा मिलेगा वापस?

गलती से आपने जिस अकाउंट नंबर पर पैसा भेजा है अगर वो मौजूद नहीं है, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसा रिटर्न आ जाएगा. लेकिन अगर गलती से आपने किसी और व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो ये पैसा कब आपको रिटर्न मिलेगा उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा. अगर सामने वाला व्यक्ति ट्रांजैक्शन रिवर्स करने के लिए अपनी मंजूरी दे देता है, तो आपको जल्दी ही बिना किसी दिक्कत के अपना पैसा वापस मिल जाएगा.

अगर व्यक्ति ने पैसा रिटर्न करने से किया इंकार तो क्या करें?

वो व्यक्ति जिसके अकाउंट में आपने गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया है अगर पैसे वापस देने से इनकार करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं. इस तरह के मामलों में पैसा वापस ना करना आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए सजा भी हो सकती है.

पैसे ट्रांसफर करते समय इन बातों का रखें ध्यान

याद रखिए इस तरह के मामलों में पैसे वापस न मिलने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ये जिम्मेदारी अकाउंट होल्डर की ही होती है. इसलिए किसी भी को भी पैसे ट्रांसफर करते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए. आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड ध्यान से डालना चाहिए. अगर UPI ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी फोन नंबर ध्यान से डालें. 

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