बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं? जान लें ये जरूरी नियम वरना लग सकता जुर्माना

Cash Deposit Limit : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश डिपॉजिट की लिमिट सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट और वित्तीय संस्थानों के कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने के लिहाज से बनाई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और दूसरी अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सके.

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Cash Deposit Limit in Savings Account: इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की एक लिमिट है.
नई दिल्ली:

महंगाई को इस दौर में कमाई के साथ-साथ बचत करना भी जरूरी हो गया है. ज्यादातर लोगों का किसी न किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट (Savings account) जरूर होता है. सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता का इस्तेमाल लोग कैश डिपॉजिट करने (Cash Deposit) के लिए और कई बार एक साथ बड़ी रकम निकालने के लिए भी करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इससे जुड़े कुछ नियम भी होते हैं और इनका पालन न करने पर आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. आज हम आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे.

सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने से पहले जानें नियम

इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की एक लिमिट है. आप एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक कैश जमा कर सकते हैं. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा. लेकिन अगर आपका करेंट अकाउंट है तो यह लिमिट 50 लाख रुपये है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय संस्थानों के लिए यह नियम है कि वे इन सीमाओं से ज्यादा के लेन-देन की रिपोर्ट आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें. 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह लिमिट सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट और वित्तीय संस्थानों के कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने के लिहाज से बनाई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और दूसरी अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सके.

जानिए क्या है सेक्शन 194A

यदि आप अपने सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में निकालते हैं तो इस पर 2 फीसदी का टीडीएस (TDS) कटेगा. जिन्होंने पिछले तीन साल से ITR फाइल नहीं किया है, उन पर 2 फीसदी का TDS कटेगा वो भी महज 20 लाख रुपये से ज्यादा के विड्रॉल पर और अगर, ऐसे लोगों ने 1 करोड़ रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में निकाले हैं तो उन पर 5 फीसदी का TDS लगेगा.

सेक्शन 269ST

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST के तहत किसी खास वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट में कोई 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का कैश जमा करवाता है तो इस पर पेनल्टी लगेगी. हालांकि यह पेनल्टी बैंक से पैसा निकालने पर नहीं लगाई जाती है. आपको बता दें किTDS कटौती खास सीमा से ज्यादा की निकासी पर लागू होती है.

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