UPS और NPS को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ एक बार स्विच करने का मिलेगा मौका, ये है अंतिम तारीख

UPS यानी  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से शुरू की है. इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलता है. वहीं NPS मार्केट से जुड़ी स्कीम है, जिसमें आपकी पेंशन कॉर्पस परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ती है.

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UPS to NPS Switch: सरकार के मुताबिक, 20 जुलाई तक 31,555 कर्मचारियों ने UPS को चुना है.
नई दिल्ली:

अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी (Central Government Employees) हैं और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों को लेकर सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे आपके पेंशन फंड का पूरा प्लान बदल सकता है. सरकार ने साफ किया है कि अब कर्मचारियों को सिर्फ एक बार का मौका मिलेगा कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) से बाहर निकलकर नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में शिफ्ट हो सकें.

एक बार का मौका, दोबारा वापसी नहीं

वित्त मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि ये सुविधा सिर्फ एक बार और एक तरफा होगी. यानी अगर किसी कर्मचारी ने UPS से NPS में स्विच कर लिया, तो वह वापस UPS में नहीं जा पाएगा. ये ऑप्शन केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने पहले से UPS का ऑप्शन चुना है.

कब तक ले सकते हैं ये फैसला?

ये स्विचिंग ऑप्शन कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट डेट से एक साल पहले तक ले सकते हैं. अगर कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसे रिटायरमेंट से तीन महीने पहले तक यह ऑप्शन मिल सकता है. लेकिन  जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या जो नौकरी से हटाए जा रहे हैं, वे इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे.

UPS और NPS में क्या अंतर है?

UPS यानी  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से शुरू की है. इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलता है. वहीं NPS मार्केट से जुड़ी स्कीम है, जिसमें आपकी पेंशन कॉर्पस परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ती है. अब सरकार ने कर्मचारियों को ये मौका दिया है कि अगर उन्हें मार्केट से जुड़ा रिटायरमेंट फंड चाहिए तो वे UPS छोड़कर NPS में जा सकते हैं.

सरकार का योगदान और फायदे

अगर कोई कर्मचारी UPS छोड़कर NPS में आता है, तो उसे UPS के तहत सरकार की 4% अतिरिक्त कॉन्ट्रीब्यूशन भी NPS कॉर्पस में मिल जाएगी. साथ ही NPS की तरह UPS को भी टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं. इसके अलावा UPS चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रैच्यिुटी(Retirement gratuity) और डेथ ग्रैच्यिुटी (Death gratuity) का लाभ भी मिलेगा. 

अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो उसे CCS Pension Rules 2021 या Extraordinary Pension Rules 2023 के तहत बेनिफिट्स मिलेंगे.

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अबतक  कितने कर्मचारी UPS से जुड़े ?

सरकार के मुताबिक, 20 जुलाई तक 31,555 कर्मचारियों ने UPS को चुना है. इनमें से 7,253 क्लेम आए हैं, और 4,978 क्लेम का पेमेंट किया जा चुका है. वहीं, 25,756 रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त UPS बेनिफिट्स का फायदा मिलने की संभावना है.

NPS से UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख

NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन पहले 30 जून 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों के पास अब 30 सितंबर तक का समय है UPS में आने का, और UPS वालों के पास NPS में जाने का एकबारगी मौका रहेगा.

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इस फैसले से साफ है कि सरकार कर्मचारियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहती है. अब कर्मचारी खुद तय कर पाएंगे कि उन्हें एश्योर्ड पेंशन का रास्ता अपनाना है या फिर मार्केट से जुड़ा NPS, जो लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न दे सकता है.

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