जीएसटी रिफॉर्म के बाद आम आदमी को जहां महंगाई के मौर्चे पर राहत मिली, वहीं अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPIC) ने प्रति ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. हालांकि ये सुविधा उन संस्थाओं पर लागू होगी जो टैक्स के दायरे में आती है. इस बदलाव से ग्राहकों को बड़ा पेमेंट करने में अब बहुत आसानी होगी. लिमिट बढ़ने से डिजिटल पेमेंट करना और सहूलियत वाला हो जाएगा.
15 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा, "15 सितंबर 2025 ये नए नियम लागू कर दिए जाएंगे. ये बढ़ी हुई सुविधा व्यक्ति से व्यापारी के बीच हुए ट्रांजेक्शन पर लागू होगी. वहीं व्यक्ति से व्यक्ति के मामले में अभी 1 लाख रुपये की लिमिट जारी रहेगी. सभी बैंक 15 सितंबर से इन बढ़ी हुई लिमट को लागू कर देंगे."
वैरिफाई ट्रेडर्स एक बार में 5 लाख का पेमेंट कर पाएंगे
वहीं एनपीसीआई ने कैपिटल मार्केट और बीमा सेक्टर में हो रहे लेन देनों की सीमा 24 घंटे में 10 लाख रुपये कर दी है, पहले ये लिमिट 2 लाख रुपये तक थी. यानी वैरिफाइ ट्रेडर्स एक बार में 5 लाख और 24 घंटे में टोटल 10 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकता है.
क्रडिट कार्ड, लोन, EMI की पेमेंट लिमिट बढ़ी
इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के पेमेंट लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. साथ ही टोटल पेमेंट 24 घंटे में 6 लाख रुपये तक अब कर पाएंगे. साथ ही लोन, EMI से जुड़े ट्रांजेक्शन लिमिट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये हो गई है. वहीं टोटल 24 घंटे में ट्रांजेक्शन 10 लाख तक कर सकते हैं.