देश में पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया. नारा काफी लोकप्रिय हुआ. तमाम निजी वाहनों के पीछे यह नारा आज भी लिखा दिखाई देता है. बेटियों के आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि बेटियों की पढ़ाई पूरी कराई जाए साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए. सरकार इन दोनों ही दिशा में काम कर रही है और प्राथमिकता के आधार पर इस पर केंद्रित भी रही है. ऐसे में सरकार की ओर से कई योजनाओं को आरंभ किया जाता है जिससे महिलाओं और बेटियों की स्थिति मजबूत हो.
इस कड़ी में सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश की बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ की गई थी. इस योजना को समय-समय पर और सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए डा रहे हैं. इस योजना को कोई भी अभिभावक बेटी के नाम से पोस्ट ऑफिस में एक एसएसए SSA (Sukanya Samriddhi Account) खुलवा सकता है. इस योजना में पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है. आज की तारीख (22 दिसंबर 2022) को इस योजना में 7.6 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इस योजना में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 150000 रुपये तक एक वित्त वर्ष में जमा किए जा सकते हैं. 50 के गुणांक में पैसे जमा किए जा सकते हैं. इस योजना के तहत एक मुश्त रकम भी जमा की जा सकती है. इसके साथ ही योजना को काफी लचीला बनाया गया है. इसमें जमा करने के लिए काफी रियायत दी गई है. पूरे महीने या पूरे वित्त वर्ष में पैसा कभी भी जमा करवाया जा सकता है. इस योजना में लगाए गए पैसे पर आयकर की धार 80सी के तहत टैक्स में भी लाभ लिया जा सकता है.
कौन खुलवा सकता है खाता (Who can open Sukanya Samridhhi Account SSA)
10 साल से छोटी बच्ची के नाम से उसके अभिभावक यह खाता खुलवा सकते हैं.
देश में एक बच्ची के नाम से एक खाता ही खोला जा सकता है. यह खाता चाहे तो किसी बैंक में या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है.
एक परिवार की केवल दो बच्चियों के नाम से यह खाता खुलवाया जा सकता है. यदि दूसरा बच्चे के पैदा होने के समय जुड़वा बच्चियां पैदा होती हैं तभी यह तीन बच्चियों के नाम से खुलवाया जा सकता है. अन्यथा केवल दो बच्चियों के नाम से इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है.
(b) कितना पैसा जमा किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में (How much money can be deposited in Sukanya Samriddhi Account) :
(i) खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा रु. 250/- के साथ खोला जा सकता है.
(ii) वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा रु. 250/- और अधिकतम जमा रु. 1.50 लाख (रु 50/- के गुणांक में) एक वित्तीय वर्ष में कई किस्तों या एकमुस्त भी जमा किया जा सकता है.
(iii) जमा खाता को खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है.
(iv) यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जमा रु. 250/- जमा नहीं किया जाता है, खाते को चूक खाते में माना जाएगा.
(v) 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व चूक खाते को खाता खोलने की तारीख से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनत्तम जमा राशि 250/- + 50/- चूक जमा कर पुनर्जीवित किया जा सकता है.
(vi) जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं.