2000 Rupee Exchange: एक दिन में कितनी बार भी बदलवा सकते हैं 2 हजार रुपये के नोट - सूत्र

2000 Rupee Notes Exchange Limit: आरबीआई ने किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए आम लोगों को चार महीने के भीतर अपनी सुविधानुसार 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए कहा है.

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2000 Rupee Notes Exchange Limit: एक बार में आप सिर्फ 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये ही बदल सकते हैं.
नई दिल्ली:

2000 Rupee Notes Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2 हजार रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद आम से लेकर खास लोगों तक के बीच नोटों को बदलने को लेकर होड़ सी लग गई है. हालांकि इन नोटों को फिलहाल सिर्फ लेनदेन के जरिये ही बदला जा सकता है. क्योंकि आरबीआई के अनुसार, आप 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में जाकर दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को अन्य नोटों में बदलवा सकते हैं. RBI ने यह भी कहा है कि एक बार में आप सिर्फ 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये के मूल्य के नोटों को ही अन्य नोटों में बदल सकते हैं. 

जिसके बाद लोगों के मन में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर एक बार में 20,000 रुपये मूल्य तक के 2000 के नोट बदलने (2000 Rupee Exchange) के बाद इस तरह के और नोटों को फिर से उसी दिन एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं. 

इसको लेकर सरकारी सूत्रों ने कहा है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये (Rs 2000 Notes) के 10 नोटों यानी 20,000 रुपये मूल्य तक के नोटों को एक दिन में कितनी भी बार बदल सकता है. एक व्यक्ति एक लाइन में खड़ा होकर पैसे की आदला-बदली करने के बाद वापस उसी लाइन में जितनी बार चाहे खड़ा हो सकता है.

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इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार लाइन में खड़े होकर ₹20000 तक के 2000 के नोट (2000 Rupee Currency Note) बदलवा लेते हैं तो आप दोबारा या अपनी जरूरत के अनुसार उसी लाइन में फिर खड़े हो सकते हैं और अपने पास बचे 2000 के नोटों में से 10 नोट तक फिर से बदल सकते हैं. किसी व्यक्ति द्वारा एक ही दिन में बार-बार लाइन में खड़े होकर नोटों के बदलने पर कोई पाबंदी नहीं है. अगर ऐसा होता है तो 2000 के नोटों की अदला-बदली आसान हो जाएगी.

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आपको बता दें कि आरबीआई ने किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए आम लोगों को चार महीने के भीतर यानी 30 सितंबर 2023 तक अपनी सुविधानुसार नोटों को बदलने के लिए कहा है. RBI के मुताबिक,  2000 के नोटों के सर्कुलेशन पर रोक लगाई गई है. हालांकि, यह लीगल टेंडर (Legal Tender) बना रहेगा.

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