NPS सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी खबर, UPI क्यूआर कोड के जरिये आसानी से कर पाएंगे कंट्रीब्यूशन जमा

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) में अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या 20 साल के मैच्योरिटी पीरियड तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है.

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नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के तहत न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रुपये है.
नई दिल्ली:

नेशनल पेमेंट सिस्टम (National Pension System) या एनपीएस (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है. अब वह यूपीआई के जरिये आसानी में एनपीएस अकाउंट  (NPS Account) में अपना कंट्रीब्यूशन जमा कर सकते हैं. दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बुधवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम (National Pension System) के सब्सक्राइबर्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई क्यूआर कोड (UPI QR Code) के जरिये सीधे अपना कंट्रीब्यूशन जमा करने की अनुमति दे दी है.

अब कंट्रीब्यूशन की प्रक्रिया होगी आसान और बेहतर

पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक बयान में कहा कि इस कदम का मकसद कंट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि इसे एनपीएस सब्सक्राइबर्स (NPS Subscribers) के लिए अधिक आसान और बेहतर बनाया जा सके. बयान के मुताबिक, न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) या एनपीएस (NPS) लंबे समय से उन लोगों के लिए एक विश्वसनीय बचत (Saving Scheme) का साधन रही है, जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को सिक्योर करना चाहते हैं.

इसमें कहा गया कि पीएफआरडीए की यह पहल एनपीएस सब्सक्राइबर्स को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स पर कंट्रोल रखने और सिस्टमेटिक इन्वेस्मेंट प्लानिंग (Systematic Investment Planning) यानी एसआईआपी (SIP )का लाभ उठाने का अधिकार देती है .इस नयी व्यवस्था के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग कर पाएंगे.

रिटायरमेंट प्‍लानिंग के लिए बेहतर ऑप्शन

आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी NPS को रिटायरमेंट प्‍लानिंग (Retirement Planning) के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. यह पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और केंद्र सरकार की देखरेख में रिटायरमेंट के लिए एक स्वैच्छिक और लॉन्‍ग टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (Investment Plan) है. 2004 में एनपीएस को लागू किया गया था.  

जानें कौन कर सकता है निवेश

NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है. यह पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए खोला गया था.  साल 2009 के बाद से इसे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया.18 साल से 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, फिर वो सरकारी कर्मचारी हो या निजी सेक्टर का कर्मचारी, नेशनल पेंशन स्‍कीम के तहत  निवेश कर सकता है.इसके अलावा NRI भी इसके लिए योग्य हैं.

न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रुपये 

न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या 20 साल के मैच्योरिटी पीरियड तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है. बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रुपये है.

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NPS में निवेश पर टैक्स छूट के अलावा कई फायदे

NPS में किए गए निवेश पर आपको धारा 80सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के अलावा 50,000 रुपये की छूट (इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD1B) मिल सकती है. इससे न केवल हर साल किए गए निवेश पर इनकम टैक्स बचा सकेंगे, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का लाभ भी मिलेगा.

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