RBI का बड़ा फैसला: अब चांदी पर भी मिल सकेगा लोन, जानिए कब से लागू होंगे नए नियम और कितना मिलेगा पैसा

RBI New Silver Loan Rule: RBI के ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यानी अगले साल से चांदी को भी वैध रूप से लोन के लिए गिरवी रखा जा सकेगा.

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RBI के नियमों के मुताबिक, जब आप पूरा लोन चुका देंगे, तो बैंक को 7 वर्किंग डेज में आपके गहने या चांदी वापस करनी होगी.
नई दिल्ली:

अगर आपके पास चांदी के गहने या सिक्के रखे हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब एक बड़ा कदम उठाया है. जैसे अब तक सोने पर लोन मिलता था, वैसे ही अब चांदी पर भी लोन लिया जा सकेगा. ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यानी अब आप चांदी के जेवर या सिक्के बैंक या NBFC में गिरवी रखकर तुरंत लोन ले पाएंगे.

RBI के इस फैसले से अब सिर्फ सोना नहीं, चांदी भी आपकी जरूरत के वक्त काम आएगी.जो लोग गांव या छोटे शहरों में रहते हैं और जिनके पास सोने से ज्यादा चांदी के जेवर हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फायदा है.अब वे भी आसानी से अपनी चांदी गिरवी रखकर कम ब्याज पर तात्कालिक जरूरतों के लिए लोन ले सकेंगे.

RBI ने ये कदम लोन सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और एक समान बनाने के लिए उठाया है. नए नियमों के तहत न सिर्फ बैंक बल्कि NBFCs, को-ऑपरेटिव बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी इस तरह के लोन दे सकेंगी.

सोने की तरह अब चांदी भी बनेगी लोन की गारंटी

पहले RBI सिर्फ सोने के गहनों या सिक्कों पर लोन की इजाजत देता था. लेकिन अब Reserve Bank of India (Gold and Silver (Loans) Directions, 2025) के तहत चांदी को भी शामिल कर लिया गया है.

इसका मतलब है कि अब आप अपने silver jewellery या silver coins को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं. हालांकि ध्यान रहे, शुद्ध चांदी (bullion) या silver bars पर लोन नहीं मिलेगा ताकि मार्केट में सट्टेबाजी न बढ़े.

 नए नियम कब से लागू होंगे

RBI के ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यानी अगले साल से चांदी को भी वैध रूप से लोन के लिए गिरवी रखा जा सकेगा.

कौन-कौन दे सकेगा silver पर Loan?

RBI ने साफ किया है कि ये लोन सिर्फ कुछ तय संस्थान ही दे पाएंगे. जैसे...

  • कमर्शियल बैंक
  • स्मॉल फाइनेंस और रीजनल रुरल बैंक
  • Urban और Rural को-ऑपरेटिव बैंक
  • नॉन-बैंकिन फाइनेंस कंपनीज(NBFCs)
  • हाउस फाइनेंस कंपनीज (Housing Finance Companies)

कितना चांदी या सोना गिरवी रख सकते हैं?

RBI ने तय किया है कि एक व्यक्ति तय लिमिट तक ही गहने या सिक्के गिरवी रख सकता है.

 सोने के गहने: 1 किलो तक
 चांदी के गहने: 10 किलो तक
 सोने के सिक्के: 50 ग्राम तक
 चांदी के सिक्के: 500 ग्राम तक

इससे ज्यादा वजन पर लोन नहीं मिलेगा.

कितने तक का लोन मिलेगा? RBI ने तय किया LTV रेश्यो

RBI ने Loan-to-Value (LTV) यानी लोन की अधिकतम सीमा भी तय की है.

  •  ₹2.5 लाख तक के लोन पर 85% तक
  •  ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक के लोन पर 80% तक
  •  ₹5 लाख से ज्यादा के लोन पर 75% तक

यानि अगर आपके पास ₹1 लाख की चांदी है, तो आपको ₹85,000 तक का लोन मिल सकता है.

वैल्यू कैसे तय होगी?

बैंक या NBFC आपके गहनों की कीमत तय करने के लिए पिछले 30 दिनों का औसत बंद भाव या पिछले दिन का रेट (जो कम हो) वही मानेंगे.ये रेट IBJA या किसी मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज के भाव पर आधारित होगा.गहनों में लगे पत्थर या दूसरे मेटल की कीमत इसमें नहीं जोड़ी जाएगी.

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लोन लेने का प्रोसेस

  1. जब आप लोन के लिए जाएंगे, तो बैंक के सामने आपके गहनों की जांच होगी और एक सर्टिफाइड वैल्यूएशन रिपोर्ट दी जाएगी.
  2. लोन एग्रीमेंट में ब्याज दर, फीस, पेमेंट की तारीख और न चुकाने पर क्या होगा ये सब साफ-साफ लिखा होगा.
  3. सारी जानकारी और डॉक्युमेंट आपकी लोकल लैंग्वेज या आपकी पसंद की भाषा में दी जाएगी.
  4. गिरवी रखे गए सोने-चांदी को बैंक के सेफ वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाएगा, जिसकी निगरानी समय-समय पर होगी.

लोन चुकाने के बाद गहने कितने दिन में मिलेंगे?

RBI के नियमों के मुताबिक, जब आप पूरा लोन चुका देंगे, तो बैंक को 7 वर्किंग डेज में आपके गहने या चांदी वापस करनी होगी.अगर देरी बैंक की गलती से होती है, तो ग्राहक को ₹5,000 प्रति दिन मुआवजा देना होगा.

अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा

  • अगर ग्राहक तय समय पर लोन नहीं चुकाता, तो बैंक को गहनों या चांदी की नीलामी का अधिकार होगा.
  • पहले बैंक ग्राहक को नोटिस देगा, और अगर संपर्क न हो तो एक महीने का पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा.
  • नीलामी की रिजर्व कीमत कम से कम मौजूदा मार्केट रेट के 90% होनी चाहिए.
  • अगर दो बार नीलामी असफल होती है, तो रिजर्व प्राइस 85% तक घटाया जा सकता है.

अनक्लेम्ड गहनों के लिए भी बनेगा स्पेशल ट्रेसिंग सिस्टम

अगर कोई ग्राहक लोन चुकाने के बाद भी 2 साल तक अपने गहने या चांदी नहीं लेता, तो बैंक उसे "अनक्लेम्ड कोलेटरल" घोषित करेगा और ग्राहक या उसके वारिसों से संपर्क करने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाएगा.

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