RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank Of India) इन दिनों नियमों की अनदेखी करने वाले बैंकों पर सख्त रुख अपना रहा है. इस सिलसिले में आरबीआई ने अग्रिम पर ब्याज दर (Interest Rate) से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक (DCB Bank)और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (Tamilnad Mercantile Bank) पर जुर्माना लगाया है.
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा, डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.BURX, एक अलग बयान में केंद्रीय बैंक ने बताया कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर ‘अग्रिम पर ब्याज दर' और 'बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार' (सीआरआईएलसी) रिपोर्टिंग में संशोधन' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
रिजर्व बैंक ने दोनों मामलों में कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित था और इसका उद्देश्य उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
बीते हफ्ते RBI ने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक (Bandhan Bank) पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
इससे पहले केंद्रीय बैंक ने रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते केनरा बैंक (Canara Bank)और सिटी यूनियन बैंक (Citi Union Bank)पर भी पेनाल्टी लगाई. केनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा, वहीं, सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया था.