रेलवे अधिकारियों के नाश्ते-पानी को लेकर रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) ने सख्ती दिखाई है. रेल मंत्रालय ने अपने खर्चों में कटौती के लिए एक नया और अनोखा आदेश जारी किया है. मंत्रालय ने अपने अधिकारियों के खर्च पर लगाम लगा दी है. इसके तहत मीटिंग्स के दौरान होने वाले चाय-नाश्ते पर खर्च की सीमा तय कर दी गई है. इससे पहले सरकारी मीटिंग में अधिकारियों के चाय-नाश्ते पर होने पाले खर्च की ऐसी कोई सीमा नहीं थी. रेल मंत्रालय का यह आदेश 1 नवंबर 2021 से लागू होने जा रहा है. इस आदेश के मुताबिक़, सेक्शन ऑफिसर और उनके बराबर के अधिकारी मेजबानी करने में महीने में अधिकतम 500 रुपये तक का खर्च कर सकेंगे.
कितना खर्चा कर सकेंगे अलग-अलग रैंक के अधिकारी
- अंडर सेक्रेटरी और डिप्यूटी डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए यह सीमा 800 रुपये की होगी.
- डिप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के अधिकारी महीने में 1200 तक का खर्च कर सकेंगे.
- डायेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए यह सीमा 1500 रुपये की होगी.
- जॉइंट सेक्रेटरी और एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह रकम 2500 रुपये की होगी.
- HAG रैंक के एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह सीमा 3000 रुपये की कर दी गई है.
- प्रिंसिपल एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइज़र रैंक के अधिकारी महीने में अधितकम 4000 रुपये चाय-स्नैक्स पर ख़र्च कर सकेंगे.
- जबकि रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए यह सीमा 5000 रुपये की रखी गई है.
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इस आदेश में केवल रेलवे बोर्ड से चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के लिए ख़र्च की रकम तय नहीं की गई है.
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