Pension Account: अगर आप पेंशनधारक हैं और लंबे समय से अपने बैंक खाते से पेंशन नहीं निकाली है, तो ये सवाल जरूर आता होगा कि कहीं सरकार वो पैसा वापस तो नहीं ले लेती? सोशल मीडिया या आम बातचीत में ये बात कई बार सुनने को मिलती है, लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं.
असल में, भारत में पेंशन स्कीम्स लाखों रिटायर्ड लोगों के लिए आर्थिक सहारा हैं. हर महीने पेंशन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक अपनी पेंशन नहीं निकालता है, तो संबंधित विभाग उस अकाउंट को इनऐक्टिव या संदिग्ध मान सकता है.
इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार आपके पैसे को वापस ले लेती है. बल्कि ये एक अलर्ट सिस्टम होता है जिससे यह तय किया जाता है कि पेंशन सही व्यक्ति को ही मिल रही है या नहीं.
पेंशन रुकने की सबसे बड़ी वजह
लंबे समय तक पेंशन नहीं निकालने पर कई बार डिपार्टमेंट यह मान लेता है कि व्यक्ति अब जीवित नहीं है. ऐसे में पेंशन रोकी जा सकती है. लेकिन ये पैसा वापस नहीं लिया जाता. यह रकम आपके खाते में ही रहती है, जिसे आप बाद में क्लेम कर सकते हैं.
पेंशन रुकने की सबसे आम वजह होती है, जीवन प्रमाण पत्र का जमा न होना. इसके अलावा बैंक खाता इनऐक्टिव हो जाना या KYC अपडेट न होना भी पेंशन रुकने की वजह बनता है.
क्या करें अगर पेंशन रुक गई हो?
- अगर आपकी पेंशन किसी कारण से बंद हो गई है, तो सबसे पहले अपने बैंक या पेंशन ऑफिस से संपर्क करें.
- जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) दोबारा जमा करें
- एक छोटा सा लिखित आवेदन दें जिसमें बताया जाए कि पेंशन क्यों नहीं निकाली गई
- KYC डॉक्युमेंट्स अपडेट करें
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन फिर से शुरू की जा सकती है. कई मामलों में रुकी हुई पेंशन की रकम ब्याज के साथ वापस मिल जाती है.
इन बातों का रखें ध्यान
- हर साल समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
- अपने बैंक खाते को एक्टिव रखें.
- अगर पेंशन नहीं आ रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें.
- ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करें.
सरकार आपके बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी पेंशन को बिना वजह वापस नहीं लेती. लेकिन अगर आप लंबे समय तक पेंशन नहीं निकालते हैं और जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा नहीं करते हैं, तो पेंशन रोकी जा सकती है. इसलिए समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना और बैंक अकाउंट एक्टिव रखना बेहद जरूरी है.