जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन करीब, नहीं किया ये काम तो रुक सकती है पेंशन, जानें प्रोसेस

आमतौर पर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट (Annual Life Certificate) जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर होती है जब तक कि इसे सरकार द्वारा एक्सटेंड यानी आगे नहीं बढ़ाया जाता.

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Last Date to Submit Annual Life Certificate: डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आधार नंबर या VID होना जरूरी है.
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Annual life certificate) जमा करना होता है. इसलिए इस बार भी सभी पेंशनभोगियों को अगले महीने ऐसा करना होगा. हालांकि, सरकार ने 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा सहूलियत देने के लिए 1 अक्टूबर से ही अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र फाइल करने की इजाजत दे दी है.

जीवन प्रमाण क्या है?

जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) एक आधार-बेस्ड और बायोमेट्रिक-इनेबल्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate - DLC) होता है. यह एक वैलिड लाइफ सर्टिफिकेट है और जिसे IT एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है. DLC के जरिए पेंशनर्स, पेंशन अथॉरिटी के सामने यह साबित करते हैं कि वह जीवित हैं.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का पूरा प्रोसेस

ध्यान रखें कि इसके लिए आपके पास कम से कम 5MP फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन हो और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो. इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका आधार नंबर पेंशन वितरण प्राधिकारी (pension disbursing authority) के साथ रजिस्टर्ड हो, जिसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य शामिल हैं. आपको बता दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आधार नंबर या VID होना जरूरी है.

  • फोन में Google Play Store से 'AadhaarFaceRD' और 'Jeevan Pramaan Face App'इंस्टॉल करें.
  • ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के बाद ऑपरेटर का चेहरा स्कैन करें.
  • पेंशनर की सभी डिटेल भरें.
  • फ्रंट कैमरे की मदद से एक फोटो लें और उसे सबमिट करें.
  • पेंशनर के मोबाइल नंबर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिंक वाला एक SMS भेजा जाएगा. इसे डाउनलोड करें और सबमिट करें.

एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख

आमतौर पर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख (Last Date to Submit Annual Life Certificate) 30 नवंबर होती है जब तक कि इसे सरकार द्वारा एक्सटेंड यानी आगे नहीं बढ़ाया जाता. 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर पेंशनर्स (Senior Pensioners) भले ही 1 अक्टूबर, 2024 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, पर यह अगले साल 30 नवंबर तक वैलिड रहेगा.

आखिरी तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो क्या होगा?

आखिरी तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन का पेमेंट रुक जाएगा. यानी उसे पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी. हालांकि, अगर लाइफ सर्टिफिकेट अंतिम तारीख निकलने के कुछ महीने बाद जमा किया जाता है, तो पेंशन मिलनी फिर से शुरू हो जाएगी, और तब तक के सभी बकाया का भुगतान भी पेंशनर को किया जाएगा. लेकिन याद रखें कि यह केवल तभी होगा जब लाइफ सर्टिफिकेट तीन साल के भीतर जमा किया जाए.

यदि तीन साल या उससे अधिक समय तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन प्रक्रिया के तहत मामले से जुड़े अधिकारी द्वारा CPAO (Central Pension Accounting Office) के माध्यम से अप्रूवल मिलने के बाद ही फिर से पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा.

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फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के फायदे हैं.

  • यह ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर काम करता है.
  • इसे घर बैठे आसानी से किया जा सकता है.
  • एक्सटर्नल बायोमेट्रिक डिवाइस की कोई जरूरत नहीं होती है.
  • बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है.
  • यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जिनके फिंगर प्रिंट घिस गए हैं या जिनकी आंखे डैमेज हैं.
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