क्या आपके पास भी हैं दो PAN Card? तुरंत कर दें सरेंडर,भूलकर न करें ये गलती वरना जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

PAN Card आपकी वित्तीय पहचान है. बैंक खाते से लेकर लोन, निवेश, टैक्स फाइलिंग तक हर काम PAN पर निर्भर करता है. अगर किसी के पास दो PAN Card हैं, तो बैंक और वित्तीय संस्थान इसे संदिग्ध गतिविधि मानते हैं.

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अगर आपने डुप्लीकेट PAN को सरेंडर नहीं किया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
नई दिल्ली:

क्या आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं?.. अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है.बीते दिन सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड  मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई. इसके बाद यह सवाल चर्चा में आ गया है कि आखिर डुप्लीकेट PAN Card रखने पर इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों होती है? अगर आपके पास दो पैन  कार्ड है तो क्या आपको भी आजम और अब्‍दुल्‍ला की तरह जेल जाना होगा? आइये इस मामले को आसान भाषा मे समझते हैं...

डुप्लीकेट PAN Card रखने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

दरअसल, पैन कार्ड को लेकर आयकर विभाग के नियम साफ हैं. एक इंसान को जिंदगी भर में सिर्फ एक PAN Card मिलता है. अगर किसी के पास दो PAN Card है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है. और सबसे बडी बात यह कि इस गलती की वजह से आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. हालांकि पैन कार्ड से जुड़े  धोखाधड़ी के कुछ मामले में जेल जाने तक की नौबत तक आ सकती है.

भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती

कई लोग गलती से दूसरा PAN बनवाते हैं.. कोई PAN खो जाता है तो दोबारा अप्लाई कर देता है.. कोई नाम या पता बदलने पर नया PAN बनवा लेता है.. कई बार एजेंट या डेटा एंट्री की गलती से भी डुप्लीकेट PAN जारी हो जाता है. लेकिन यही छोटी लगने वाली गलती आगे चलकर बडी परेशानी बन सकती है.

आजम खान और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा क्यों मिली?

कई लोग सोच रहे होंगे कि दो PAN Card रखने पर तो सिर्फ 10 हजार रुपये का ही पैन कार्ड होता है.. फिर इन्हें 7 साल की सजा कैसे मिल गई?इसका जवाब बिल्कुल साफ है. यह मामला सिर्फ दो PAN Card का नहीं था.. यहां सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी, गलत जानकारी देना और चुनाव में फायदा लेने के लिए धोखाधडी करने जैसी गंभीर बाते सामने आईं. इसी वजह से इनके खिलाफ IPC की गंभीर धाराएं लगाई गईं और कोर्ट ने इन्हे सजा सुनाई.

यानी सीधे शब्दों में कहें तो आम लोगों पर डुप्लीकेट PAN रखने पर जेल का खतरा नहीं होता.. लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी गलत काम में किया गया तो फिर मामला  आपराधिक बन जाता है.

दो PAN Card क्यों नहीं रखना चाहिए?

PAN Card आपकी वित्तीय पहचान है. बैंक खाते से लेकर लोन, निवेश, टैक्स फाइलिंग तक हर काम PAN पर निर्भर करता है. अगर किसी के पास दो PAN Card हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड गड़बड़ हो जाता है.

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आयकर विभाग के अनुसार डुप्लीकेट PAN रखने से कई दिक्कते होती हैं जैसे..

  • अलग-अलग PAN पर लेनदेन रिकॉर्ड होना
  • टैक्स फाइलिंग में गड़बड़ी
  • गलत कैलकुलेशन
  • जांच की संभावना
  • टैक्स रिफंड रुक जाना

बैंक और वित्तीय संस्थान इसे संदिग्ध गतिविधि मानते हैं.इससे लोन अप्रूवल, KYC अपडेट और निवेश वाले कामों में भी परेशानी आती है. इसलिए दो PAN होना सिर्फ गलती नहीं बल्कि बडा रिस्क है.

Income Tax Act क्या कहता है?

आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक से ज्यादा PAN Card रखना गलत है.Section 272B के तहत इसका साफ प्रावधान है कि अगर आपने डुप्लीकेट PAN को सरेंडर नहीं किया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

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अगर आपके पास भी दो PAN Card हैं, तो क्या करें?

अगर आपके पास  से दो PAN Card हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है.. इसे तुरंत सरेंडर करें.आप दो तरीके से यह काम कर सकते हैं:

  • NSDL की वेबसाइट पर जाकर
  • UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर

क्या है तरीका

  1. यहां Form 49A भरना होता है जिसमे साफ लिखना पड़ता है कि कौन सा PAN आप रखना चाहते हैं और कौनसा छोडना चाहते हैं.
  2. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद PAN की कॉपी और एक कवर लेटर लगा कर अप्लाई करना होता है.
  3. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद मिलती है जिससे साबित होता है कि आपने डुप्लीकेट PAN सरेंडर कर दिया है.

अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके डुप्लीकेट PAN सरेंडर कर दें.

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