Pan-Aadhaar link: 31 दिसंबर से पहले आधार-पैन लिंक नहीं किया तो हो जाएगा डीएक्टिवेट, तुरंत करें ये जरूरी काम

PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड एक 10 अंकों का यूनिक कोड है जो आयकर विभाग जारी करता है. यह किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है. अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बंद (Inactive) हो सकता है.

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PAN-Aadhaar link online: अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप घर बैठे ही पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

PAN Aadhaar Link Last Date: अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो अब देर मत कीजिए. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक दोनों डॉक्यूमेंट लिंक नहीं हुए, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी डिएक्टिवेट (Inoperative PAN) हो जाएगा. ऐसे में टैक्स फाइल करना, बैंक में खाता खोलना या इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा.

आजकल पैन कार्ड हर वित्तीय काम में जरूरी है  चाहे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करना हो, बैंक में नया अकाउंट खोलना हो या किसी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन करना हो. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो परेशानी बढ़ सकती है.

आधार से पैन लिंक नहीं किया तो होगी परेशानी

पैन कार्ड एक 10 अंकों का यूनिक कोड है जो आयकर विभाग जारी करता है. यह किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है. अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं किया, तो बैंक अकाउंट खोलने, लोन लेने, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पाने में दिक्कत आ सकती है. साथ ही आपका पैन कार्ड बंद (Inactive) भी हो सकता है.

31 दिसंबर के बाद क्या होगा?

अगर आपने तय समय सीमा यानी 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया, तो पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. जैसे-

  •  आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
  •  पहले से फाइल किया गया रिटर्न भी इनवैलिड (Invalid) माना जाएगा
  •  आपका टैक्स रिफंड (Tax Refund) रुक सकता है
  •  बैंक अकाउंट्स होल्ड पर जा सकते हैं
  •  बिना एक्टिव पैन के म्यूचुअल फंड, शेयर या SIP में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा

CBDT के मुताबिक, डेडलाइन के बाद लिंक कराने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना (Penalty) लग सकता है.

ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?

अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप घर बैठे ही दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक कर सकते हैं.

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
  •  होम पेज पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.
  •  अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी भरें.
  •  रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करें.
  •  वेरिफिकेशन के बाद लिंकिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

ऑफलाइन लिंक करने का तरीका भी है आसान

अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो नजदीकी PAN सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी लिंकिंग करा सकते हैं.वहां आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एक एप्लिकेशन फॉर्म देना होगा. फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद (Receipt) दी जाएगी जिससे आप आगे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

PAN-Aadhaar लिंक करने से पहले ये जरूर चेक करें

पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए. अगर कोई गलती है तो पहले उसे ठीक करा लें, वरना लिंकिंग फेल हो जाएगी.

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PAN एक्टिव है या नहीं, ऐसे करें चेक

आप अपने पैन का स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं:

  •  Income Tax e-filing वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
  •  Quick Links में Verify Your PAN ऑप्शन पर क्लिक करें.
  •  यहां PAN नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालें.
  •  OTP डालने के बाद सिस्टम बताएगा कि आपका PAN एक्टिव है या नहीं.


इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग पर भी असर

अगर PAN डिएक्टिवेट हो गया तो शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड निवेश या SIP जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी.बैंक अकाउंट पर TDS ज्यादा कट सकता है और नया अकाउंट खोलना भी मुश्किल होगा.इसलिए बेहतर है कि डेडलाइन से पहले ही PAN-Aadhaar लिंकिंग पूरी कर लें, ताकि आपका वित्तीय कामकाज बिना रुकावट चलता रहे.

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