अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड (Multiple PAN Cards) हैं तो सतर्क हो जाइए. आयकर विभाग ने अब डुप्लीकेट पैन कार्ड (duplicate PAN Cards) रखने वालों पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है. नए नियमों के तहत, अगर आपने अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि पैन के जुड़े नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं.
क्या है नियम?
आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता. अगर किसी के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो उसे फौरन सरेंडर करना होगा. ऐसा न करने पर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और डुप्लीकेट पैन की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जा रहा है.
पैन 2.0 स्कीम क्या है?
सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका मकसद पैन और टैन (TAN) के जारी करने और प्रबंधन को आसान और मॉडर्न बनाना है इस नई स्कीम के जरिए डुप्लीकेट पैन कार्ड को खत्म करना और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है.
अगर डुप्लीकेट पैन है तो क्या करें?
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको इसे सरेंडर करना होगा. यह काम NSDL या UTIITSL के जरिए किया जा सकता है. इसके लिए आपको जरूरी फॉर्म भरकर जमा करना होगा. लेकिन सरेंडर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका वैध पैन आधार से लिंक हो और आपके बैंक खाते, टैक्स रिकॉर्ड और निवेश से जुड़ी सारी जानकारी सही हो.
जुर्माना क्यों और कितना लगेगा?
अगर आपने अपने डुप्लीकेट पैन को सरेंडर नहीं किया तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. इसलिए खुद को परेशानी से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और अनावश्यक पैन कार्ड को सरेंडर करें.
सरकार का सख्त रुख
सरकार डुप्लीकेट पैन कार्ड और पैन से जुड़े फर्जीवाड़े को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है. इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है ताकि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने की घटनाओं को रोका जा सके.
अगर आपके पास भी डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो इसे नजरअंदाज न करें. समय रहते इसे सरेंडर कर दें और जुर्माने से बचें.