आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक होगी Income Tax डिपार्टमेंट की पहुंच! जानें नए नियम

New Income Tax Bill :1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमेल और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकेगा. इस पर ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, जिन पर टैक्स की चोरी करने का संदेह है उन्ही पर ये नियम लागू होगा.

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Income Tax New Rules 2025: नए इनकम टैक्स बिल के तहत, आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी अधिकारियों की पहुंच होगी.
नई दिल्ली:

New Income Tax Rules: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब टैक्स चोरी को लेकर और सख्ती करने जा रहा है, जो आपको डरा सकती है. दरअसल 1 अप्रैल, 2026 से टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट, पर्सनल ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को हैक करने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार होगा. अगर उन्हें शक होगा कि आपने इनकम टैक्स की चोरी की है या उन्हें लगेगा कि आपके पास कोई अघोषित आय,पैसा, गोल्ड, ज्वेलरी, महंगी वस्तु या संपत्ति है, जिस पर आपने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, लागू इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो वो ऐसा कर सकते हैं.

न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या- क्या बदलेगा?

ये अधिकार उन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत मिलेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की संपत्तियों, दस्तावेजों और खातों की तलाशी और जब्ती की इजाजत देता है. आसान शब्दों में कहें तो न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्सपेयर्स के डिजिटल एसेट्स का एक्सेस मांगने का अधिकार डिपार्टमेंट के पास होगा.

अब डिजिटल प्रॉपर्टी भी आएंगी जांच के दायरे में

नए इनकम टैक्स बिल के तहत, आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक भी अधिकारियों की पहुंच होगी. इसका मतलब यह है कि अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर को शक है कि आप जानबूझकर इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं. इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं.

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नए इनकम टैक्स बिल में कौन से बदलाव इसे लागू करते हैं?

इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल स्पेस की परिभाषा के मुताबिक किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ईमेल सीधे तौर पर इसके अंतर्गत आते हैं.
नए इनकम टैक्स बिल के तहत वर्चुअल डिजिटल स्पेस में शामिल हैं:

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  1. ईमेल सर्वर
  2. सोशल मीडिया अकाउंट
  3. ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, आदि
  4. किसी भी एसेट की ओनरशिप डिटेल को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी वेबसाइट
  5. रिमोट सर्वर या क्लाउड सर्वर
  6. डिजिटल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म

इस बिल के क्लॉज 247 में कहा गया है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर "कंप्यूटर सिस्टम, या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड करके, अघोषित आय, दस्तावेज या संपत्ति तक पहुंच हासिल कर सकता है." यानी टैक्स चोरी का शक होने पर इनकम टैक्स अधिकारी आपके डिजिटल अकाउंट्स के पासवर्ड को बायपास कर सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं, फाइलें और डेटा अनलॉक कर सकते हैं. नया इनकम टैक्स बिल उन्हें ये सब करने का अधिकार देता है.

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बिल के तहत अधिकृत अधिकारी यानी "ऑथराइज्ड ऑफिसर" के दायरे में आते हैं-

  • संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक (Joint Director or Additional Director)
  • संयुक्त आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त (Joint Commissioner or Additional Commissioner)
  • सहायक निदेशक या उप निदेशक (Assistant Director or Deputy Director)
  • सहायक आयुक्त या उपायुक्त (Assistant Commissioner or Deputy Commissioner)
  • आयकर अधिकारी या कर वसूली अधिकारी(Income-tax Officer or Tax Recovery Officer)

1 अप्रैल 2026 से अधिकारियों के पास क्या नया अधिकार होगा?

इनकम टैक्स अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति के सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो अकाउंट्स, और अन्य डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स की जांच कर सकेंगे.अधिकारी कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और डिजिटल अकाउंट्स की तलाशी और उन्हें जब्त कर सकेंगे. जांच में सहयोग न करने पर अधिकारी पासवर्ड को बायपास कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स ओवरराइड कर सकते हैं, फाइल्स और डेटा को अनलॉक कर सकते हैं. नया इनकम टैक्स बिल उन्हें ये सब करने का अधिकार देता है.

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किन टैक्सपेयर्स पर लागू होगा यह नियम?

घबराइए नहीं... नया नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होगा. यह नियम सिर्फ उन मामलों में लागू होगा जहां पर टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति होने का अधिकारियों को संदेह होगा. न्यू इनकम टैक्स बिल के क्लॉज-247 के तहत ये अधिकार सिर्फ कुछ अधिकारियों के पास होगा. यानी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को ही डिजिटल डेटा एक्सेस करने की इजाजत होगी.

पहले और अब में के नियमें में क्या बदला है?

वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 132 अधिकारियों को तलाशी लेने, संपत्ति और दस्तावेजों को जब्त करने की इजाजत देता है. नए इनकम टैक्स बिल के तहत, अब उन्हें आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस में भी सेंध लगाने का अधिकार होगा.यानी मौजूदा नियमों के तहत अधिकारी छापेमारी के दौरान दस्तावेज, बैंक अकाउंट, लैपटॉप या हार्ड ड्राइव जब्त कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल डेटा तक उनकी सीधी पहुंच नहीं है. लेकिन अब नया कानून इस कमी को दूर करके अधिकारियों को ज्यादा पावर देगा.

नए बिल पर सरकार ने दी ये सफाई

राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि इनकम टैक्स अधिकारियों को टैक्सपेयर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स या बैंक अकाउंट तक बिना कानूनी प्रक्रिया के पहुंचने की छूट नहीं है. अधिकारी तभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जब वे तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे.

नए बिल पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? 

टैक्सपेयर्स के बीच इस बात को लेकर डर है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी ईमेल और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकेगा. इस पर ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, जिन पर टैक्स की चोरी करने का संदेह है उन्ही पर ये नियम लागू होगा, लेकिन इस तरह की निगरानी के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं तय की जानी चाहिए.

कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि डिजिटल युग में जहां निवेशक फिजिकल एसेट्स की जगह क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां ऐसे प्रावधान समय की मांग हैं. उनका मानना है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि विभाग की हर कार्रवाई संविधान के दायरे में और कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी.

जानकारों का मानना है कि जो टैक्सपेयर ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के के सवालों का जवाब देते हैं, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस तरह की जांच की नौबत तब आती है जब टैक्स अधिकारी को किसी व्यक्ति पर टैक्स चुराने का संदेह हो या कोई जानकारी छिपाई जा रही हो.

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