Bank Locker New Rules: RBI ने दी बड़ी राहत, बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने की डेडलाइन बढ़ाई

RBI Extends Bank Locker Agreement Deadline: इससे पहले आरबीआई (RBI) ने 1 जनवरी 2023 का डेडलाइन तय किया था. इसके अनुसार, बैंक लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों को 1 जनवरी 2023 से पहले इस नए एग्रीमेंट को रिन्यू करवाना था.

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नई दिल्ली:

Bank Locker New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों (Bank Lockers Customers) को बड़ी राहत दी है. जिसके तहत केंद्रीय बैंक ने बैंकों के द्वारा ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने की डेडलाइन (Bank Locker Agreement Deadline) को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. इसके तहत अब बैंक लॉकर (Bank locker) का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 31 दिसंबर 2023 तक बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट को रिन्यू करा पाएंगे. ऐसे में अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है.

आपको बता दें कि इससे पहले आरबीआई (RBI) ने 1 जनवरी 2023 का डेडलाइन तय किया था. इसके अनुसार, बैंक लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों को 1 जनवरी 2023 से पहले इस नए एग्रीमेंट को रिन्यू करवाना था.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस नई बैंक लॉकर एग्रीमेंट को लेकर कई बैंकों ने अपने बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को जानकारी ही नहीं दी थी. जिसकी वजह से भारी संख्या में ग्राहक इस नए एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करा पाए थे. यही वजह है कि आरबीआई ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने की डेडलाइन को 1 दिसंबर 2023 तक करने का ऐलान किया है.

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आरबीआई के मुताबिक, कोई भी बैंक अब इस एग्रीमेंट (New Locker Agreement) को लागू करवाने में लापरवाही नहीं कर सकता है. सभी बैंकों को अपने मौजूदा बैंक लॉकर ग्राहकों को 30 अप्रैल 2023 तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू (New Bank Locker Rules) कराने से जुड़ी यह अहम जानकारी देनी होगी. इतना ही नहीं, आरबीआई ने अपने नए नोटिफिकेशन में सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी किया है. जिसके अनुसार, बैंक लॉकर के नए नियम (New Bank Locker Rule) को लेकर बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मौजूदा ग्राहकों में से 30 जून 2023 तक 50 फीसदी और 30 सितंबर 2023 तक 75 फीसदी इसे रिन्यू करा लें यानी इस नए एग्रीमेंट पर साइन कर लें.

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