वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है तो घबराएं नहीं, घर बैठे ऐसे दोबारा जुड़ जाएगा नाम, ये है आसान तरीका

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट (Voter List) से हटा दिया गया है, तो सबसे पहले इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं.

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अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम हट गया है, तो जानिए NVSP वेबसाइट से ऑनलाइन शिकायत कैसे करें और BLO से कैसे लें मदद.
नई दिल्ली:

वोटर कार्ड (Voter Card) हर भारतीय नागरिक के लिए एक अहम दस्तावेज होता है, जो न सिर्फ पहचान का प्रूफ है, बल्कि आपको वोट देने का अधिकार भी देता है. लेकिन अगर किसी वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट(Voter list) से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और दोबारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं.

वोटर कार्ड नहीं है, फिर भी दे सकते हैं वोट ?

जी हां, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) नहीं है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप वोट दे सकते हैं. असली पहचान वोटर लिस्ट में नाम होना है, न कि कार्ड होना. इसलिए यह जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हो.

अगर नाम कट गया हो तो ऐसे करें शिकायत

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो सबसे पहले इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) पर जाएं और ‘Register Complaint' या ‘Share Suggestion' सेक्शन में जाकर लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद अपनी कंप्लेंट दर्ज करें.

अगर आपके पास पहले से लॉगिन नहीं है, तो वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और कुछ ही मिनटों में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

फोन या BLO से भी मिल सकती है मदद

अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने एरिया के BLO (Booth Level Officer) से भी संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और फॉर्म 6 भरकर देना होगा. यह फॉर्म भरने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जुड़ जाएगा.

अगर आपने घर या एरिया बदला है तो क्या करें?

अगर आपने एक ही शहर में रहते हुए भी अपना मकान या मोहल्ला बदल लिया है, तो पुराने एरिया की वोटर लिस्ट से नाम कटवाना जरूरी है. इसके बाद आपको फॉर्म 7 भरना होगा, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म के साथ अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लगाकर BLO के पास जमा कर दें. इसके बाद नए पते की वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा.

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हर नागरिक का ये अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है कि वह वोट दे. इसलिए यह जरूरी है कि आप समय रहते यह कंफर्म करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. अगर नहीं है, तो यहां बताए गए आसान तरीकों से इसे दोबारा जुड़वाएं.

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