सरकारी कर्मचारियों के फायदे की खबर, नई पेंशन योजना के नियम में किया गया बदलाव

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोविड महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
पेंशन निकासी के नियमों में बदलाव.
नई दिल्ली:

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस New Pension scheme NPS) से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 से अपने एनपीएस कोष से आंशिक निकासी के लिये केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये ही अनुरोध करना होगा. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोविड महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी.

नियामक ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘...कोविड महामारी से जुड़ी समस्या दूर होने के साथ इस मामले पर गौर किया गया है. सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिये अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये भेजना अनिवार्य होगा.''

पीएफआरडीए ने कहा कि जनवरी 2021 में दी गयी ढील से अंशधारकों को कोविड महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगायी गयी पांबिदयों के दौरान काफी लाभ हुआ.

Featured Video Of The Day
Weather Update: पहाड़ से मैदान तक 'जल प्रलय'! बिहार-UP में बाढ़ से हाहाकार | Floods | Rain
Topics mentioned in this article