ITR फाइलिंग के दौरान न करें ये गलतियां, अटक सकता है रिफंड

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। देश में अब तक 6.7 करोड़ से ज्यादा करदाता अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

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Income Tax Return filing 2025: आईटीआर भरने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं और हर टैक्सपेयर को अपनी इनकम और कारोबार के हिसाब से सही फॉर्म चुनना जरूरी है.
नई दिल्ली:

देशभर में करोड़ों टैक्सपेयर्स  इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing 2025) भर चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन हर साल लाखों लोगों की शिकायत रहती है कि आईटीआर भरने के बावजूद उनका रिफंड (ITR Refund Delay) समय पर नहीं आता. इसकी वजह अक्सर छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, जिन्हें अगर ध्यान से टाला जाए तो रिफंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी.

ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें

सिर्फ आईटीआर जमा करना काफी नहीं है. आपको इसे फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफाई करना जरूरी है. अगर आपने यह स्टेप पूरा नहीं किया तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा और रिफंड (Income Tax Refund Status) अटक जाएगा. कई मामलों में लोगों को लेट वेरिफिकेशन पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

AIS डेटा और ITR में फर्क न हो

आईटीआर फाइल करने से पहले Annual Information Statement (AIS) को जरूर चेक करना चाहिए. इसमें आपकी आय, बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट की डिटेल होती है. अगर आपके आईटीआर में दी गई जानकारी और एआईएस डेटा में अंतर हुआ तो रिफंड रुक सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है.

सही ITR फॉर्म चुनें

आईटीआर भरने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं और हर टैक्सपेयर को अपनी इनकम और कारोबार के हिसाब से सही फॉर्म चुनना जरूरी है.असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक फॉर्म जारी किए गए हैं.

उदाहरण के लिए, 50 लाख तक की सैलरीड इनकम वालों को आईटीआर 1 भरना होता है, जबकि बिजनेस या पेशे से 50 लाख तक कमाने वालों को आईटीआर 4 भरना होगा. अगर गलत फॉर्म भर दिया गया तो आपका रिफंड रुक सकता है.आज आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख है. अगर आप रिफंड बिना देरी के पाना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें .

ITR Refund Status कैसे चेक करें?

नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करके आप आईटीआर रिफंड स्टेटस (Income Tax Refund Status)  चेक कर सकते हैं.

  • सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
  • अब अपना PAN (यूजर आईडी), पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
  • मेनू में जाएं और ‘View Returns / Forms' पर क्लिक करें.
  • वहां पर ‘Income Tax Returns' चुनें.
  • जिस साल का रिफंड देखना है, वह असेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनें और सबमिट करें.
  • अब आपके सामने ITR का Acknowledgment Number दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
  • यहां आप अपने रिफंड का पूरा स्टेटस देख सकते हैं.

रिफंड की जानकारी Form 26AS में ‘Tax Credit Statements' के अंतर्गत भी मिल सकती है. अगर बैंक डिटेल गलत है तो पोर्टल पर “No Records Found” मैसेज दिख सकता है.

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