ITR Refund: इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए बैंक अकाउंट वैलिडेट करने का आसान प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स रिफंड और दूसरे पेमेंट रिसीव करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरिफाइड बैंक अकाउंट जोड़ना टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है.

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अगर आपका अकाउंट income tax पोर्टल पर पहले से ऐड नहीं है तो आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा.
नई दिल्ली:

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अब जल्द ही लोग रिटर्न फाइल करेंगे. क्या आपको पता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वैलिडेट करने की भी जरूरत होती है. इसका एक तरीका है बैंक अकाउंट के जरिए वैलिडेट (Bank Account Validation) करना. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स रिफंड (ITR Refund) और दूसरे पेमेंट रिसीव करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरिफाइड बैंक अकाउंट जोड़ना टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है. 

अगर आपका अकाउंट पहले से ऐड नहीं है तो आपको उसमें अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा. इस  नए बैंक अकाउंट में ही  आपका रिफंड (Income Tax Refund) आता है. आइए बताते हैं बैंक अकाउंट को जोड़ने का तरीका.

इनकम टैक्स पोर्टल पर करें लॉग इन 

सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in पर जाना होगा और फिर अपने PAN, आधार या दूसरे वैलिड पर्सनल क्रिडेंशियल का यूज करके लॉग इन करना होगा. अगर आप नए यूजर हैं तो पहले आपको अपना यूजरनेम पासवर्ड बनाना होगा उसके बाद उनकी मदद से लॉगिन करना होगा. अब लॉग-इन प्रोसेस को पूरा करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को एंटर करें. लॉग इन करने के बाद, 'Profile' सेक्शन पर जाएं, जहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे.अब आपको 'Profile settings' में 'My Bank Account' का ऑप्शन नजर आएगा उस पर क्लिक करें.

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बैंक अकाउंट डिटेल जोड़ें 

इसके बाद, 'Add bank account' पर क्लिक करे और फिर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप (savings/current), IFSC कोड और ब्रांच इन्फॉर्मेशन जैसे डिटेल एंटर करें. इसके बाद भरी गई सभी डिटेल को वेरीफाई करें और फिर  'Proceed to submit the request' पर क्लिक करें.

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अकाउंट का वेरिफिकेशन करें

एक बार बैंक अकाउंट जोड़ने के बाद, इसे नेट बैंकिंग या EVC (Electronic Verification Code) वेरिफिकेशन के जरिए वेरीफाई करने की जरूरत होती है. अगर आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर दोनों ही आधार से लिंक हैं तो आप EVC का ऑप्शन चुन सकते हैं. आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे एंटर करते ही आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा. रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद, आप वेरिफिकेशन स्टेटस को 'My bank accounts' सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं. सक्सेसफुल होने पर, अकाउंट का स्टेटस 'Validated' और 'EVC enabled' के तौर पर नजर आएगा, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल टैक्स रिफंड और रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

  • टैक्स रिफंड रिसीव करने के लिए केवल टैक्स वेबसाइट पर वैलिडेट बैंक अकाउंट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • इस बैंक अकाउंट से लिंक PAN (Permanent Account Number) इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूद PAN से मैच करता हो.
  • इसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट जोड़े जा सकते हैं, लेकिन टैक्सपेयर को रिफंड के लिए एक प्राइमरी अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा.

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