अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कैपिटल गेन से कमाई की है, क्रिप्टो इनकम हुई है या फिर आपकी आय किसी और खास कैटेगरी में आती है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. आयकर विभाग ने ITR-2 और ITR-3 फॉर्म की Excel यूटिलिटी को 11 जुलाई से लाइव कर दिया है, जिससे अब ज्यादा कैटेगरी के टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing 2025) को खुद से आसानी से भर सकते हैं.
इससे पहले केवल ITR-1 और ITR-4 की यूटिलिटी उपलब्ध थी, जो कुछ सीमित टैक्सपेयर्स की इनकम प्रोफाइल के लिए थी. लेकिन अब Excel फॉर्मेट में ITR-2 और ITR-3 फॉर्म भी इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं.
कहां मिलेगा ये फॉर्म और कैसे करें डाउनलोड?
Income Tax की वेबसाइट के e-Filing पोर्टल पर दिए गए Download सेक्शन में जाकर आप ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने पर एक Windows ZIP फाइल मिलेगी, जिसे खोलने के बाद Excel फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं.
ITR-2 किसके लिए है? कौन कर सकता है इस्तेमाल
ITR-2 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो ITR-1 (सहज) के लिए योग्य नहीं हैं और जिनकी आय में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, क्रिप्टो इनकम या विदेशी संपत्तियों से कमाई शामिल है.
अगर आपकी आय में किसी और व्यक्ति (जैसे जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे) की कमाई को भी जोड़ना होता है, तो वह भी ITR-2 में शामिल होता है.
साथ ही, वे लोग भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई आमदनी नहीं है और न ही वे किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, कमीशन या बोनस ले रहे हैं.
ITR-3 किसके लिए है?
ITR-3 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से आती है – जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर या बिजनेस करने वाले लोग. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ रिटर्न भरना चाहते हैं, तो आपको ITR-3 फॉर्म भरना होगा.
रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ी
आयकर विभाग ने पहले रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date 2025) 31 जुलाई 2025 तय की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. इस बढ़ाई गई डेडलाइन से टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो नए अपडेट हुए फॉर्म्स और यूटिलिटीज के चलते अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे. इससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया ज्यादा स्मूद और सटीक होने की उम्मीद है.
क्रिप्टो इनकम और कैपिटल गेन वालों के लिए राहत
2024-25 के असेसमेंट ईयर में जिन टैक्सपेयर्स को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या क्रिप्टो करेंसी से कमाई हुई है, उनके लिए ITR-2 और ITR-3 जरूरी हो जाते हैं. Excel यूटिलिटी के आने से अब ये टैक्सपेयर्स अपनी फाइलिंग खुद कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस आसान हो गया है.
टैक्स फाइलिंग बन गया आसान
सरकार का फोकस अब टैक्स फाइलिंग (ITR filing 2025) को आसान, पारदर्शी और समय पर करने पर है. Excel यूटिलिटीज की मदद से अब टैक्सपेयर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, और उन्हें प्रोफेशनल्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.