नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कौन सी आपके लिए फायदेमंद? जानें किसमें मिलती है ज्यादा छूट

पुरानी रिजीम में कई तरह की डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलता है, जिससे टोटल टैक्सेबल इनकम में कमी हो जाती है. वहीं नई रिजीम में डिडक्शन ज्यादा तो नहीं पर टैक्स रेट्स कम हैं.

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  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि नजदीक है, देर होने पर पेनल्टी लग सकती है इसलिए जल्दी फाइल करें
  • पुरानी टैक्स रिजीम में होम लोन पर अधिकतम दो लाख रुपये की ब्याज कटौती सेक्शन 24(b) के तहत मिलती है
  • सेक्शन 80सी, 80सीसीसी, 80सीसीडी(1) के तहत कुल 1.5 लाख रुपये तक की कटौती लेने का अधिकार होता है
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में अगर अभी तक आपने रिटर्न नहीं भरी है तो जल्द ही इस काम को निपटा लें. नहीं तो पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ सकता है. आईटीआर फाइल करते समय डिडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे अपने टैक्स के अमाउंट को कम कर सकते हैं. इस खबर में आपको नई रिजीम के साथ ओल्ड रिजीम की डिडक्शन के बारे में बताते हैं.

पुरानी रिजीम में कई तरह की डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलता है, जिससे टोटल टैक्सेबल इनकम में कमी हो जाती है. वहीं नई रिजीम में डिडक्शन ज्यादा तो नहीं पर टैक्स रेट्स कम हैं.

पुरानी टैक्स रिजीम में मिलने वाली कटौतियां:

  • टैक्सपेयर्स अपनी प्रॉपर्टी पर लिए होम लोन में अधिकतम 2 लाख रुपये की इंटरेस्ट पर क्लेम कर सकते हैं. ये सुविधा करदाताओं को सेक्शन 24(b) के तहत मिलती है.
  • सेक्शन 80सी, 80सीसीसी, और 80सीसीडी(1) में 1,50,000 रुपये तक डिडक्शन ले सकते हैं.
  • इसके अलावा 80सीसीडी में पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूशन करने पर अधिकतम 50,000 रुपये की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
  • सेक्शन 80डी के अनुसार टैक्सपेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये तक डिडिक्शन क्लेम कर सकते हैं. अपने लिए, पत्नी और बच्चों के लिए ये सीमा 25,000 रुपये है. वहीं, माता-पिता के लिए ये सीमा 25,000 रुपये है. हेल्थ चेकअप की सीमा 5,000 रुपये है.
  • सेक्शन 80DDB के तहत, आप खुद के लिए या आश्रितों की बीमारी के इलाज के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं. खुद की बीमारी के लिए ये सीमा 40,000 रुपये तक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,00,000 रुपये तक है.
  • अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और इसके लिए आप लोन चुका रहे हैं, तो सेक्शन धारा 80EEB के तहत चुकाए गए ब्याज पर 1,50,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. हालांकि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है.
  • इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार, अगर आपको कंपनी की तरफ से HRA नहीं मिलता है तो आप दिए किराए पर कटौती का दावा कर सकते हैं.
  • बचत सेविंग अकाउंट्स से मिली इंटरेस्ट के लिए टोटल 10,000 रुपये का क्लेम किया जा सकता है.

नई टैक्स रिजीम में मिल रही कटौतियां:

  • फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, 7 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर 87 ए के अनुसार 25,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं.
  • नई टैक्स रिजीम में सैलरिड पर्सन को 75,000 रुपये की स्टेंर्डड डिडक्शन भी मिलता है.

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