31 मार्च याद है न... डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो अभी कर लीजिए वरना...

Debt Mutual Fund investment before 31 march 23: अमूमन देखा जाता है कि लोग अपना निवेश सुरक्षित और रिटर्न बेहतर करने की उम्मीद में करते हैं. इसमें सरकारी बॉन्ड और बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेश आते हैं. लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड की बारीकियों को समझते हैं वे डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) में पैसा लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदल रहे हैं.
नई दिल्ली:

Debt Mutual Fund investment before 31 march 23: अमूमन देखा जाता है कि लोग अपना निवेश सुरक्षित और रिटर्न बेहतर करने की उम्मीद में करते हैं. इसमें सरकारी बॉन्ड और बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेश आते हैं. लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड की बारीकियों को समझते हैं वे डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) में पैसा लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं. ऐसे में जो भी वर्तमान नियम डेट फंड (Debt Fund) में निवेश पर लागू हैं वे 31 मार्च 2023 के बाद बरकरार नहीं रहने वाले हैं. अभी डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) में निवेश करने पर इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है. लेकिन बाद में यह नहीं मिलेगा. 

कारण यह है कि इस नियम में बदलाव कर दिया गया है. 1 अप्रैल 2023 से डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund investment) में निवेश पर आयकर स्लैब के हिसाब से निवेश से होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा. इसलिए कहा जा रहा है कि डेट फंड, गोल्ड या ग्लोबल फंड्स खरीदना की इच्छा है और उस पर इंडेक्सेशन का लाभ लेना है तो 31 मार्च से पहले इसमें निवेश कर टैक्स बचत का लाभ लिया जा सकता है. 

संसद में प्रस्ताव हुआ पास
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने इस तरह के डेट म्यूचुअल फंड को अब तक मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यानी एलटीसीजी (Long Term Capital gain tax LTCG) से हटाने का प्रस्ताव किया है. इस प्रस्ताव पर बीते शुक्रवार 24 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में संसोधन के जरिए लोकसभा से मंजूरी भी ली जा चुकी है. इस वजह से नए नियमों के बाद डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा. वे निवेशक जो इंडेक्सेशन का लाभ लेना चाहते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड्स में 31 मार्च 2023 से पहले निवेश कर लें.

Advertisement

नया नियम क्या कहता है
नए बदलाव के बाद नियम कहता है कि डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) पर 1 अप्रैल 2023 से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) का लाभ नहीं मिलेगा और इस पर केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एसटीसीजी (Short Term Capital Gain STCG tax) लगेगा. वर्तमान में डेट फंड में लंबे समय के निवेश पर इंडेक्सेशन का लाभ लेने पर 20 प्रतिशत तक एलटीसीजी और बिना इंडेक्सेशन के 10 प्रतिशत का कर देय होता है.

Advertisement

क्या बदल रहा है और कैसे लगेगा ज्यादा टैक्स
बदलावों के हिसाब से ऐसी म्यूचुअल फंड योजना के निवेशक जिनका निवेश 35 प्रतिशत इक्विटी शेयरों में निवेश होता है उन पर उनकी टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देय होगा.

Advertisement

अभी के नियमानुसार 31 मार्च 2023 तक इनकम टैक्स कानून डेट म्यूचुअल फंड में होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स का नियम चलता रहा है. तीन साल से पहले डेट म्यूचुअल फंड को रिडीम करने पर होने वाले लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता रहा है. हालांकि इस समय के बाद यूनिट बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता रहा है. यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता था.

Advertisement

अंत में एक बात, निवेश करने से पहले जानकार की सलाह जरूर लें और इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझ लें.  

Featured Video Of The Day
Maharashtra में चुनाव प्रचार खत्म, किसके वादों पर जनता जताएगी भरोसा, MVA या महायुति?
Topics mentioned in this article