Indian Railways: ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर चढ़ गए तो लगेगा तगड़ा फाइन, जानिए कितना देना पड़ेगा जुर्माना

IRCTC Waiting Ticket Rules: रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नियमों को कड़ा कर रहा है ताकि सभी को बेहतर और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके. अगर आप भी बिना कन्फर्म टिकट के ट्रेन में चढ़ने की सोच रहे हैं, तो एक बार फिर सोचिए क्योंकि ऐसा करना सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि जेब पर भारी पड़ सकता है.

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Indian Railways Waiting Ticket Rules: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर सख्ती कर दी है.
नई दिल्ली:

Waiting Ticket Rule For Indian Railways: भारतीय रेल से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर  कन्फर्म टिकट नहीं मिला तो वेटिंग टिकट लेकर भी ट्रेन में बैठ सकते हैं.अगर आप ट्रेन में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके पास वेटिंग टिकट है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.भारतीय रेलवे ने हाल के दिनों में कुछ अहम बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ता है जो बिना कन्फर्म ट्रेन टिकट के सफर करते हैं. 

अक्सर लोग सोचते हैं कि वेटिंग टिकट लेकर भी ट्रेन में चढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. खासकर अगर आप AC कोच  में वेटिंग टिकट के सहारे चढ़े, तो जुर्माना इतना लग सकता है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे. आइए जानते हैं क्या है रेलवे का नियम और कितना लग सकता है फाइन...

वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर सख्ती 

पहले बहुत से लोग विंडो से वेटिंग टिकट लेकर भी ट्रेन में चढ़ जाते थे, खासकर स्लीपर कोच में. इससे उन यात्रियों को दिक्कत होती थी जिनका टिकट कन्फर्म होता था. अब रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर सख्ती कर दी है.

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स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट पर कितना जुर्माना लग सकता है?

अगर कोई व्यक्ति स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करता पकड़ा जाता है तो उस पर 250 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, यात्रा का पूरा किराया भी वसूल किया जाएगा और दूरी के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है.

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AC कोच में सफर किया तो अधिक जुर्माना 

अगर आप थर्ड AC या सेकंड AC कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हैं तो जुर्माना और भी ज्यादा हो सकता है. इस स्थिति में आपको 440 रुपये के साथ-साथ यात्रा का किराया भी भरना पड़ेगा .इसके साथ ही TTE को यह अधिकार है कि वह यात्री को जनरल कोच में भेज दे या अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दे.वहीं, फर्स्ट क्लास में बिना टिकट सफर करने पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

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जुर्माने से बचने के लिए क्या करें?

अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका टिकट कन्फर्म हो. आरक्षित कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करना नियमों के खिलाफ है और इससे आपको ना सिर्फ यात्रा में परेशानी हो सकती है, बल्कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

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