भारतीय रेलवे (Indian Railways) लंबी दूरी के सफर के लिए सबसे किफायती और आरामदायक माना जाता है. देश में हर दिन करोड़ों लोग रेल से सफर करते हैं.रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि वे टिकट बुकिंग के बाद यात्रा नहीं कर पाते हैं और टिकट बेकार चला जाता है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या उस ट्रेन टिकट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर (Train Ticket Transfer) किया जा सकता है? भारतीय रेलवे ने इसको लेकर कुछ नियम (Indian Railway Rules) बनाए हैं, जो यात्रियों को यह सुविधा प्रदान करते हैं. आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं.
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में ट्रेन टिकट को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर (Transfer Train Ticket) किया जा सकता है. यहां हम आपको कुछ खास परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं.
किसके नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है टिकट?
परिवार के सदस्यों के लिए: यदि टिकट बुक करने वाले यात्री की यात्रा रद्द हो जाती है, तो वह टिकट अपने परिवार के किसी सदस्य (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या बच्चों) के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए परिवार के सदस्य का संबंध साबित करने वाले दस्तावेज देने होते हैं.
स्टूडेंट ग्रुप के लिए: यदि कोई स्टूडेंट ग्रुप यात्रा कर रहा है और टिकट बुक करवाई गई है, तो रेलवे यह सुविधा देता है कि किसी अन्य छात्र के नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया जा सके. इसके लिए संबंधित संस्थान का अनुरोध पत्र आवश्यक होता है.
डिफेंस या पैरा-मिलिट्री फोर्सेस के लिए: डिफेंस कर्मियों के टिकट को उनकी यूनिट के किसी अन्य सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए यूनिट हेड से अनुरोध पत्र और अनुमोदन आवश्यक है.
शादी या ग्रुप यात्रा के लिए: यदि कोई ग्रुप यात्रा कर रहा है, जैसे शादी के लिए, तो उस ग्रुप के सदस्यों के नामों में बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए आयोजनकर्ता का लिखित अनुरोध देना जरूरी है.
ट्रेन टिकट को ट्रांसफर कैसे करें?
- टिकट ट्रांसफर करने के लिए यात्री को रेलवे के संबंधित कार्यालय में लिखित अनुरोध पत्र जमा करना होता है.
- टिकट ट्रांसफर की प्रक्रिया यात्रा की तारीख से कम से कम 24 घंटे पहले पूरी करनी होती है.
- परिवार के सदस्य होने का प्रमाण, संबंधित संस्थान या यूनिट का पत्र, और पहचान पत्र जैसी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं.
दोबारा किसी और के नाम पर नहीं किया जा सकता ट्रांसफर
बता दें कि यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकट पर ही लागू होती है. वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट पर यह नियम लागू नहीं होता. इस नियम के तहत टिकट ट्रांसफर केवल एक बार किया जा सकता है. एक बार नाम बदलने के बाद टिकट को दोबारा किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा बुक किए गए ई-टिकट पर यह सुविधा लागू नहीं होती. ई-टिकट ट्रांसफर के लिए यात्री को निकटतम रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर संपर्क करना होता है.
रेलवे की इस सुविधा का उपयोग करने से पहले यात्री यह सुनिश्चित कर लें कि वह सभी जरूरी दस्तावेज और आवेदन समय पर जमा कर दें. यह प्रक्रिया आसान है लेकिन समय पर की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.