ITR फाइलिंग के बाद रिफंड आने में क्यों हो रही देरी? जानिए कितने दिन में मिलेगा पैसा, ऐसे करें स्टेटस चेक

ITR Refund Status: रिफंड आने से पहले जरूरी है कि आपका ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकार और प्रोसेस हो चुका हो. अगर फाइल किए रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी या अंतर पाया जाता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मैसेज या नोटिस भेजा जाता है, जिसका जवाब देना जरूरी होता है.

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ITR Refund Delay:ई-वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न प्रोसेस करना शुरू करता है.
नई दिल्ली:

ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी. इस तारीख तक ज्यादातर टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है और अब वे बेसब्री से अपने टैक्स रिफंड (Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रिफंड में देरी हो जाती है और लोग समझ नहीं पाते कि इसके पीछे वजह क्या है. 

रिफंड आने से पहले जरूरी है कि आपका ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकार और प्रोसेस हो चुका हो. अगर फाइल किए रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी या अंतर पाया जाता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मैसेज या नोटिस भेजा जाता है, जिसका जवाब देना जरूरी होता है.

ITR फाइल करने के बाद कितने दिन में मिलता है रिफंड?

रिफंड की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आपका ITR ई-वेरीफाई हो जाता है. आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने के चार से पांच हफ्तों के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है. हालांकि, कई बार रिफंड इससे जल्दी भी मिल जाता है, अगर आपकी सभी डिटेल इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी जैसे AIS, TIS और फॉर्म 26AS से पूरी तरह मैच हो जाते हैं.

अब रिफंड पहले के मुकाबले बहुत तेजी से प्रोसेस हो रहे हैं. साधारण मामलों में टैक्स रिफंड 7 दिन के अंदर भी मिल सकता है. वहीं बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या कई तरह के डिडक्शन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त जांच की जाती है, जिसकी वजह से दो से चार हफ्ते का समय लग सकता है.

 2 से 5 हफ्तों के भीतर आता है रिफंड

ई-वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न प्रोसेस करना शुरू करता है. आमतौर पर 2 से 5 हफ्तों के भीतर रिफंड आ जाता है. सही जानकारी और छोटे अमाउंट के रिटर्न जल्दी क्लियर हो जाते हैं, जबकि बड़ी रकम या गलतियों वाले मामलों में समय ज्यादा लग सकता है.

ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? (How to Check ITR Refund Status?)

अगर तय समय में आपका रिफंड नहीं आता है, तो आपको उसका स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. इसके लिए नीचे बताए ये स्टेप्स फॉलो करें:

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  • सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन करें. ध्यान दें कि आपका पैन आधार से लिंक होना जरूरी है.
  • टॉप मेन्यू से "Services" में जाकर Know your Refund Status पर क्लिक करें.
  • अब e-File टैब में जाकर Income Tax Returns और फिर View Filed Returns ऑप्शन सेलेक्ट करें.
  • यहां पर आपके मनचाहे असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस नजर आ जाएगा.

ITR रिफंड में देरी के सामान्य कारण (Common Reasons for ITR Refund Delay)

रिफंड आने में देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  1. बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड न होना.
  2. बैंक अकाउंट में नाम और पैन कार्ड के नाम में अंतर होना.
  3. गलत या इनवैलिड IFSC कोड डालना.
  4. ITR में जिस अकाउंट का जिक्र किया है, वह बंद हो चुका हो।
  5. पैन कार्ड आधार से लिंक न होना.

अगर आपका ITR ई-वेरीफाई हो चुका है और सारी डिटेल्स सही हैं, तो आमतौर पर 2 से 5 हफ्तों के भीतर टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. अगर देरी हो रही है, तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट और पैन आधार से लिंक है या नहीं जैसी जानकारियों को जांचें और ITR पोर्टल पर रिफंड स्टेटस जरूर चेक करें.

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