Income Tax वेबसाइट पर ईमेल या मोबाइल नंबर अब बिना Aadhaar OTP नहीं होगा अपडेट, जानिए नए नियम

Income Tax Return Filing 2025: अगर आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID अपडेट करना चाहते हैं, तो अब सिर्फ क्लिक से बात नहीं बनेगी. आपको सबसे पहले आधार से OTP वेरिफिकेशन कराना होगा.

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Income Tax Return 2025: 1 जुलाई से एक और बड़ा बदलाव लागू हो गया है. अब जो लोग नया PAN बनवाना चाहते हैं, उनके लिए आधार देना भी जरूरी कर दिया गया है.
नई दिल्ली:

अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर सिर्फ आपके टैक्स रिटर्न तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके प्रोफाइल में होने वाले हर छोटे-बड़े बदलाव पर भी है. अगर आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID अपडेट करना चाहते हैं, तो अब सिर्फ क्लिक से बात नहीं बनेगी. आपको सबसे पहले आधार से OTP वेरिफिकेशन कराना होगा.

आधार वेरिफिकेशन क्यों जरूरी?

इस नए रूल का मकसद साफ है कि, किसी भी अनऑथराइज्ड बदलाव को रोकना. बीते कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां गलत लोग किसी और के प्रोफाइल में गड़बड़ी करके डिटेल्स बदल लेते थे, जिससे अकाउंट पर कंट्रोल और कम्युनिकेशन दोनों ही उनके हाथ में आ जाता था. लेकिन अब ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा.

आधार OTP की अनिवार्यता से यह इंश्योर होगा कि सिर्फ वही शख्स अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल सके, जो सही मायनों में उस प्रोफाइल का मालिक है. यानी अब मोबाइल नंबर या ईमेल ID अपडेट करने के लिए भी आपकी पहचान की पूरी जांच होगी.

होगा ये बड़ा बदलाव

इतना ही नहीं, 1 जुलाई से एक और बड़ा बदलाव लागू हो गया है. अब जो लोग नया PAN बनवाना चाहते हैं, उनके लिए आधार देना भी जरूरी कर दिया गया है. सिर्फ आधार नंबर देना ही नहीं, उसे ऑनलाइन वेरिफाई कराना भी अनिवार्य होगा.

CBDT के नए नियम के अनुसार, PAN एप्लिकेशन तभी वैध मानी जाएगी जब एप्लिकेंट का आधार नंबर रजिस्टर्ड हो और उसका वेरिफिकेशन पूरा हो जाए. इसका मतलब ये हुआ कि अब PAN लेने की प्रक्रिया और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है.

सरकार का कहना है कि इन बदलावों से टैक्स सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा. साथ ही डुप्लीकेट PAN बनने जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी. आधार लिंकिंग से डिजिटल सिस्टम को मजबूती मिलेगी और फ्रॉड के मामले कम होंगे. कुल मिलाकर अब प्रोफाइल में कोई भी बदलाव करने या नया PAN लेने से पहले आधार का पास होना जरूरी है, नहीं तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा.

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