इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट ने स्टार्टअप कंपनियों (Startup Companies) द्वारा रेसिडेंट और नॉन-रेसिडेंट इन्वेस्टर को जारी इक्विटी और अनिवार्य रूप से जारी कन्वर्टिबल प्रिफरेबल शेयर (CCPS) के वैल्यूएशन के लिए नए रूल नोटिफाई किए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम के नियम 11यूए में बदलाव के तहत यह प्रावधान किया है कि CCPS का वैल्यूएशन भी उचित बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है.
नियमों में मसौदे में प्रस्तावति पांच नए वैल्यूएशन के तरीके को भी कायम
संशोधित नियमों में नियमों के मसौदे में प्रस्तावति पांच नए वैल्यूएशन के तरीकों को भी कायम रखा गया है. ये हैं...तुलनात्मक कंपनी एकाधिक विधि, संभाव्य भारित अपेक्षित प्रतिफल विधि, विकल्प मूल्य निर्धारण विधि, विश्लेषण विधि, और प्रतिस्थापन लागत की विधि.
विदेशी निवेश आकर्षित करने में मिलेगी मदद
नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के भागीदार अमित अग्रवाल ने कहा कि भारतीय आयकर अधिनियम के नियम 11यूए में संशोधन टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को कई वैल्यूएशन विधियों के माध्यम से लचीलेपन की पेशकश करके सकारात्मक बदलाव लाने वाला है. अग्रवाल ने कहा, ‘‘ये बदलाव टैक्सपेयर्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण सहित चयन के लिए मूल्यांकन विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है." इससे विदेशी निवेश (Foreign Investment) आकर्षित करने में मदद मिलेगी और चीजों में स्पष्टता आएगी.
Angel Tax नियम में सीसीपीएस वैल्यूएशन सिस्टम पर खास ध्यान
एकेएम ग्लोबल के कर भागीदार अमित माहेश्वरी ने कहा कि नए एंजल टैक्स नियमों (Angel Tax Rule) ने सीसीपीएस वैल्यूएशन सिस्टम के एक महत्वपूर्ण पहलू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है, जो पहले नहीं था, क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड द्वारा भारत में अधिकांश निवेश केवल सीसीपीएस के माध्यम से किया जाता है.
‘एंजल टैक्स' पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई
सीबीडीटी (CBDT) ने इस साल मई में गैर-सूचीबद्ध और गैर-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप यूनिट्स में फंडिंग के वैल्यूएशन पर नियमों का मसौदा जारी किया था. सीबीडीटी ने यह मसौदा आयकर लगाने के मकसद से जारी किए थे, इसे ‘एंजल टैक्स' कहा जाता है. इसपर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई थीं.